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IWT में संशोधन की मांग को लेकर भारत ने पाक को नोटिस जारी किया: सूत्र

भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक संधि का हस्ताक्षरकर्ता था।

नई दिल्ली: भारत ने सितंबर 1960 की Indus Waters Treaty (IWT) में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। भारत सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाइयाँ सिंधु जल संधि के प्रावधानों और उनके कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं, जिसके कारण भारत को आईडब्ल्यूटी में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा जा रहा हैं। सूत्रों ने कहा कि संधि के प्रावधानों के तहत सिंधु जल आयुक्तों के माध्यम से 25 जनवरी को पड़ोसी देश को नोटिस भेजा गया था।

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IWT में संशोधन की मांग का उद्देश्य

India issues notice to Pak for amendment of IWT

संशोधन के लिए नोटिस का उद्देश्य पाकिस्तान को IWT के भौतिक उल्लंघनों को सुधारने के लिए 90 दिनों के भीतर अंतर-सरकारी वार्ता में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करना है। यह प्रक्रिया पिछले 62 वर्षों में सीखे गए पाठों को शामिल करने के लिए आईडब्ल्यूटी को भी अपडेट करेगी।

सूत्रों ने कहा कि कार्रवाई की आवश्यकता थी क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के प्रयासों के बावजूद पिछले पांच वर्षों से भारत की किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं (एचईपी) के मुद्दे पर चर्चा करने और इसे हल करने से इनकार कर दिया है।

India issues notice to Pak for amendment of IWT

पाकिस्तान ने 2015 में भारत की किशनगंगा और रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स (एचईपी) पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की मांग की थी।

हालांकि, इसने अगले साल एकतरफा रूप से वापस ले लिया और प्रस्तावित किया कि एक मध्यस्थता अदालत अपनी आपत्तियों पर फैसला सुनाए। एक साथ दो प्रक्रियाएँ विवाद निपटान के श्रेणीबद्ध तंत्र के उल्लंघन में हैं। भारत ने तब इस मामले को एक तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजने के लिए एक अलग अनुरोध किया था।

India issues notice to Pak for amendment of IWT

भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक संधि का हस्ताक्षरकर्ता था।

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संधि कई नदियों के जल के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र स्थापित करती है।

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