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NewsnowदेशAsaram Bapu को रेप के दूसरे मामले में उम्रकैद

Asaram Bapu को रेप के दूसरे मामले में उम्रकैद

आसाराम बापू को दो मामलों में बलात्कार का दोषी ठहराया गया था और दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

गुजरात की गांधीनगर सत्र अदालत ने मंगलवार को स्वयंभू संत Asaram Bapu को 2013 के एक बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सूरत की एक महिला ने आसाराम पर उस समय बार-बार बलात्कार करने का आरोप लगाया था जब वह करीब 10 साल पहले अहमदाबाद के मोटेरा स्थित उनके आश्रम में थी।

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यौन उत्पीड़न का यह दूसरा मामला है जिसमें आसाराम बापू को दोषी करार देकर जेल भेजा गया है। राजस्थान की एक अदालत द्वारा 2018 में एक अलग यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए जाने के बाद स्वयंभू संत पहले से ही जोधपुर जेल में बंद हैं।

बच्ची से रेप के आरोप में Asaram Bapu गिरफ्तार

Asaram Bapu life sentence in 2nd rape case
Asaram Bapu

2013 में, Asaram Bapu को राजस्थान में लड़की से बलात्कार के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद, सूरत की दो महिलाओं ने स्वयंभू संत और उनके बेटे नारायण साईं पर यौन शोषण का आरोप लगाया।

बड़ी बहन ने आसाराम पर 1997 से 2006 के बीच यौन शोषण का आरोप लगाया, जब वह उनके अहमदाबाद आश्रम में रहती थी।

छोटी बहन ने नारायण साईं पर यौन शोषण का आरोप लगाया जब वह 2002 और 2005 के बीच सूरत के जहांगीरपुरा इलाके में आसाराम के आश्रम में रहती थी।

नारायण साईं को 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जब एक अदालत ने उन्हें छोटी बहन से बलात्कार का दोषी ठहराया था। उसे 2013 में देश भर में तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था।

मामला क्या है?

Asaram Bapu life sentence in 2nd rape case

Asaram Bapu के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाली महिला ने आरोप लगाया था कि स्वयंभू संत ने अपने आश्रम में कई वर्षों तक उसके साथ बलात्कार किया और उसे वहीं बंदी बनाकर रखा। पहला मामला 2013 में दर्ज किया गया था।

मामले की जांच के दौरान 68 लोगों के बयान लिए गए। इस मामले की जांच अधिकारी दिव्या राविया को जांच के दौरान कई बार जान से मारने की धमकी भी मिली थी।

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इस मामले में आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से एक सरकारी गवाह बन गया।

गांधीनगर की अदालत ने सोमवार को आसाराम को बलात्कार का दोषी ठहराया और मामले के अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायियों- ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन गांधीनगर की अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।

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