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Manish Sisodia ने गिरफ्तारी को चुनौती दी, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट में

दिल्ली की एक अदालत ने कल शराब नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने मंगलवार को शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) आज दोपहर 3.50 बजे इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं।

Manish Sisodia reached SC against arrest

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देने वाले सीजेआई के समक्ष सिसोदिया के मामले का उल्लेख किया।

Manish Sisodia 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर

Manish Sisodia को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था और सोमवार को अदालत में पेश किया। उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। आप नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 477 ए (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

Manish Sisodia reached SC against arrest

केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के लिए नई आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार को तलब किया था। अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को आठ घंटे से अधिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।

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