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Manish Sisodia ने गिरफ्तारी को चुनौती दी, सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट में

दिल्ली की एक अदालत ने कल शराब नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया

Manish Sisodia reached SC against arrest

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia ने मंगलवार को शराब नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) आज दोपहर 3.50 बजे इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं।

वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शराब नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी और सीबीआई जांच के तरीके को चुनौती देने वाले सीजेआई के समक्ष सिसोदिया के मामले का उल्लेख किया।

Manish Sisodia 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर

Manish Sisodia को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था और सोमवार को अदालत में पेश किया। उन्हें 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। आप नेता को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश), 477 ए (धोखाधड़ी करने का इरादा) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें राष्ट्रीय राजधानी के लिए नई आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार को तलब किया था। अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को आठ घंटे से अधिक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया, जिस दौरान उनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए।

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