इस्लामाबाद: Pakistan के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में दोषी पाया गया है और तीन साल जेल की सजा सुनाई गई है।
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अदालत के फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस के सहयोग से इमरान खान को उनके लाहौर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है।
Pakistan के पूर्व पीएम इमरान खान को 3 साल की जेल
तोशाखाना मामले में शनिवार को तीन साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद कोर्ट ने मामले में इमरान खान को दोषी पाया है। जिसके परिणामस्वरूप, पीटीआई नेता इमरान खान को पांच साल के लिए चुनाव लड़ने से भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कोर्ट ने इमरान खान पर एक लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
Pakistan के पूर्व पीएम तोशाखाना मामले में गिरफ्तार
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैसले की घोषणा के कुछ मिनट बाद ही पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए उनके आवास पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबरें यह भी हैं कि ज़मान पार्क की ओर जाने वाली सभी सड़के अवरुद्ध कर दी गई है।
कोर्ट का यह फैसला इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा खान के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही के लिए तोशखाना मामले की स्थिरता को बरकरार रखने के सत्र अदालत के फैसले को रद्द करने के एक दिन बाद आया।
क्या है तोशाखाना मामला?
1974 में स्थापित, तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है जो सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्राप्त उपहार और अन्य महंगी वस्तुओं को संग्रहीत करता है। इसके नियमों के अनुसार, अधिकारियों को उपहार और अन्य महंगी सामग्रियों की रिपोर्ट कैबिनेट डिवीजन को देना होता है।
इसी नियम के तहत तोशाखाना विवाद अगस्त 2022 में सामने आया, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने इमरान के खिलाफ मामला दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने तोशाखाना को दिए गए उपहारों के बारे में जानकारी का खुलासा नहीं किया।
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जिसके बाद मामले की जांच के दौरान पूर्व प्रधान मंत्री को 2018 से 2022 तक अपने कार्यकाल के दौरान 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपये ($ 635,000) से अधिक मूल्य के राज्य उपहारों को अवैध रूप से बेचने का दोषी पाया गया।