Bengaluru: कर्नाटक सरकार (Karnataka Govt.) ने दस या इससे ज्यादा कर्मचारियों वाली दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने (Karnataka Allows Shops Open 24×7) की मंजूरी दे दी है. पूरे साल 24 घंटे ये व्यावसायिक संस्थान खुल सकेंगे. कर्नाटक सरकार का कहना है कि इससे रोजगार में बढ़ोतरी के साथ आर्थिक विकास (Economic Growth) को गति मिलेगी. हालांकि राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी कर्मचारी से कोई भी कारोबारी प्रतिष्ठान 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा.
सरकारी आदेश में कहा गया है. “कोई भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान (Karnataka Businesses) किसी भी कर्मचारी से एक दिन में आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा और हफ्ते में यह अवधि 48 घंटे से ज्यादा नहीं होगी. ओवरटाइम को भी मिलाकर यह अवधि एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. कर्नाटक सरकार ने सर्कुलर में कहा है कि हर कर्मचारी को हफ्ते में कम से कम एक दिन अवकाश मिलना चाहिए. अगर किसी कर्मचारी से एक कार्यदिवस में 8 घंटे से ज्यादा काम कराया जाता है तो उसे ओवरटाइम दिया जाए. हालांकि महिला कर्मियों को सामान्य परिस्थितियों में रात 8 बजे के बाद काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
सरकार (Karnataka Govt.) ने कहा है कि अगर किसी महिला (Women Employee) को रात में कार्य कराना है तो नियोक्ता कंपनी को उसकी लिखित सहमति लेनी होगी. तब ही उसे रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कार्य करने की मंजूरी दी जा सकती है. कंपनी को महिला की सुरक्षा के साथ उसके सम्मान और गरिमा का भी पूरा ख्याल रखना होगा.