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House Tax वसूली के लिए चलेगा अभियान, बकाया न चुकाने पर कुर्क होगी संपत्ति

संपत्ति कर (House Tax) न देने वालों की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ने बकाया वसूलने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है।

Faridabad: संपत्ति कर (House Tax) न देने वालों की संपत्ति अब कुर्क की जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ने बकाया वसूलने का अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। जो बकाया नहीं चुकाएगा, उसकी संपत्ति कुर्क करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ऐसे लोगों के पानी व सीवरेज के कनेक्शन भी काटे जाएंगे। इसके लिए निगम कमिश्नर यशपाल यादव के साथ टैक्सेशन ब्रांच की मीटिंग हुई है।

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नगर निगम को 9400 बड़े बकायेदारों से 218 करोड़ रुपये का टैक्स (House Tax) वसूल करना है। निगम प्रशासन कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण शहरवासियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। कमिश्नर ने आदेश दिए हैं कि इन सभी को नोटिस भेजना शुरू किया जाए।

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 टैक्स छूट का लाभ 31 मार्च तक

निगमायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की नीति के अनुसार 2020-21 के संपत्ति कर (House Tax) की राशि जमा करने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। साथ ही जिन संपत्ति करदाताओं ने पिछले 3 साल में प्रत्येक वर्ष अपना संपत्ति कर निर्धारित तिथि 31 जुलाई से पहले जमा कराया है, उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2016-17 तक के बकाया मूल संपत्ति कर (House Tax) पर 25 प्रतिशत की छूट देने और एकमुश्त बकाया संपत्ति कर की अदायगी करने पर पूरा ब्याज माफ करने का प्रावधान किया गया है। यह सभी छूट 31 मार्च तक संपत्ति कर (House Tax) जमा करने वाले करदाताओं को ही मिलेगी।

घर बैठे जमा करें टैक्स

कमिश्नर यशपाल यादव ने करदाताओं से अपील की है कि कोविड-19 के चलते टैक्स (House Tax) ऑनलाइन जमा करवाएं। इसके लिए online.ulbharyana.gov.in/eforms/PropertyTax.aspx पर जाकर आवश्यक कॉलम भरें। केवल ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी के कॉलम में पिछले सालों की संपत्तिकर की रसीद पर 13 अक्षरों की अंकित अपनी प्रॉपर्टी आईडी भरें। ओल्ड प्रॉपर्टी आईडी भरने का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को दूसरे कॉलम भरने की आवश्यकता नहीं है।

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