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NewsnowदेशArvind Kejriwal को झटका, GNCTD Bill लोकसभा में हुआ पारित

Arvind Kejriwal को झटका, GNCTD Bill लोकसभा में हुआ पारित

Arvind Kejriwal ने GNCTD बिल को दिल्ली के लोगों का "अपमान" कहा, सरकार ने दावा किया कि विधेयक "चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों" को "संविधान की संवैधानिक योजना के अनुरूप और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्यायित" रूप में परिभाषित करेगा।

नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की सरकार को करारा झटका देते हुए दिल्ली से केंद्र को अधिक शक्ति देने वाला एक विधेयक आज कानून बनने के लिए एक कदम आगे बढ़ गया है।

शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में यह विधेयक दिल्ली में केंद्र के प्रतिनिधि, उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देता है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार और उपराज्यपाल के बीच हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की संविधान पीठ द्वारा फैसला सुनाए जाने के तीन साल बाद इसे पिछले हफ्ते संसद में लाया गया था।

सरकार ने दावा किया कि विधेयक “चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल की जिम्मेदारियों” को “संविधान की संवैधानिक योजना के अनुरूप और सुप्रीम कोर्ट द्वारा व्याख्यायित” रूप में परिभाषित करेगा।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, आज लोकसभा में जीएनसीटीडी (GNCTD) संशोधन विधेयक पारित करना दिल्ली के लोगों का अपमान है। विधेयक प्रभावी रूप से उन लोगों से अधिकार छीनता है, जिन्हें लोगों द्वारा वोट दिया गया था और जो लोग पराजित हुए थे, उन्हें दिल्ली को चलाने के लिए शक्तियां प्रदान करती हैं। भाजपा (BJP) ने लोगों को धोखा दिया है। 

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), जिनकी AAP ने 2020 के दिल्ली चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीतीं, भाजपा को केवल तीन और कांग्रेस को कोई भी सीट नहि मिली थी, उन्होंने अक्सर भाजपा (BJP) पर उपराज्यपाल के माध्यम से प्रॉक्सी से दिल्ली पर शासन करने की कोशिश करने और अधिकांश बार उनकी योजनाओं और निर्णय को ख़ारिज करने का आरोप लगाया है।

नया विधेयक स्पष्ट करता है कि विधान सभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में “सरकार” शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा, जिसकी राय से पहले दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई नहि कर सकेगी।

2018 में, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने यह निर्णय लिया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली कैबिनेट के फैसलों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन के मामले को छोड़कर उनकी सहमति की जरूरत नहीं थी।

न्यायाधीशों ने कहा, “दिल्ली के उपराज्यपाल का दर्जा किसी राज्य के राज्यपाल का नहीं है, बल्कि वह एक सीमित अर्थ में प्रशासक बने हुए हैं।”

न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर “मंत्रियों की परिषद की सहायता और सलाह से बाध्य है” और कहा कि “उपराज्यपाल को कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति नहीं सौंपी गई है” उन्हें “या तो मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना था या राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा किए जा रहे संदर्भ पर लिए गए निर्णय को लागू करना”। यदि निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के बीच कोई मतभेद था, तो इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जा सकता है।

नया विधेयक श्री केजरीवाल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा, जो कि 2015 के बाद से केंद्र सरकार के वीटो की छाया में दिल्ली सरकार की कमान संभाल रहे हैं

ग़ौरतलब है, नजीब जंग के साथ AAP सरकार का सत्ता का टकराव उनके उत्तराधिकारी अनिल बैजल के साथ जारी रहा। 2018 में, मुख्यमंत्री ने श्री बैजल के कार्यालय में विरोध किया, जब उनके कई फैसले अवरुद्ध किए गए थे।

भाजपा (BJP) के मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) ने इन आरोपों को खारिज कर दिया कि उनकी पार्टी अधिक सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, “विधेयक केवल किसी भ्रम को दूर करने के उद्देश्य से है। पिछले दरवाजे के माध्यम से सत्ता हथियाने का कोई सवाल ही नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है  और आप इसे राज्य की तरह चलाने की कोशिश कर रही है।”

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