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Mumbai में एक व्यक्ति ने महिला दोस्त की गर्दन रेती, फिर खुद को मारने की कोशिश की

आरोपी की पहचान ज्ञानदेव भांगे के रूप में हुई है। भांडुप पुलिस ने ज्ञानदेव भगने के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 118 (1), 118 (2) और 352 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) और 135 के तहत मामला दर्ज किया है।

Mumbai (महाराष्ट्र): अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि 33 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपने दोस्त पर चाकू से हमला किया और फिर जब उसने उससे बात करना बंद कर दिया तो उसने खुद को मारने की कोशिश की।

Mumbai के भांडुप की घटना, भांडुप पुलिस ने आरोपी व्यक्ति पर मामला दर्ज किया

a man slit his girlfriend's throat In Mumbai
Mumbai में एक व्यक्ति ने महिला दोस्त की गर्दन रेती, फिर खुद को मारने की कोशिश की

भांडुप पुलिस के अनुसार, हत्या का कथित प्रयास बुधवार दोपहर को पूर्वी उपनगर भांडुप में हुआ। आरोपी और महिला दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

“गुस्से में आरोपी ने उस पर चाकू से हमला किया और उसके बाद आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। महिला को मुलुंड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है,” भांडुप पुलिस ने बताया।

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a man slit his girlfriend's throat In Mumbai
Mumbai में एक व्यक्ति ने महिला दोस्त की गर्दन रेती, फिर खुद को मारने की कोशिश की

आरोपी की पहचान ज्ञानदेव भांगे के रूप में हुई है।

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Mumbai में एक व्यक्ति ने महिला दोस्त की गर्दन रेती, फिर खुद को मारने की कोशिश की

पुलिस ने बताया, “भांडुप पश्चिम के गावदेवी हिल की रहने वाली पीड़िता की मुलाकात आरोपी ज्ञानदेव भगने से हुई, जो उसी इलाके में रहता है। पीड़िता अपने 15 वर्षीय बेटे और 19 वर्षीय बहन के साथ रहती है। आरोपी और पीड़िता एक-दूसरे को पिछले पांच सालों से जानते हैं। कुछ मुद्दों के कारण महिला ने ज्ञानदेव से बात करना बंद कर दिया, जिससे वह नाराज हो गया। ज्ञानदेव बात करना चाहता था, लेकिन महिला ने मना कर दिया और उसे जाने के लिए कहा। इसके बाद आरोपी भगने ने उससे बहस करना शुरू कर दिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया और फिर खुद पर चाकू से हमला करके आत्महत्या करने की कोशिश की।”

भांडुप पुलिस ने ज्ञानदेव भगने के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109, 118 (1), 118 (2) और 352 के साथ-साथ महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (ए) और 135 के तहत मामला दर्ज किया है।

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