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Anti Love Jehad Ordinance: यूपी विधान परिषद में भी पास हुआ विधेयक

उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गुरुवार को Anti Love Jehad Ordinance को पारित कर दिया गया है. इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सदन में जोरदार हंगामा किया. इसे अब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा.

Anti Love Jehad Ordinance: Bill passed in UP Legislative Council too
यूपी विधान परिषद में भी पास हुआ 'एंटी लव जिहाद' विधेयक

Lucknow: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में गुरुवार को योगी सरकार (Yogi Government) के सबसे महत्वपूर्ण विधेयक उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 यानी एंटी लव जिहाद विधेयक (Anti Love Jehad Ordinance) को पारित कर दिया गया है. इसे अब राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा. उसके बाद यह एक कानून बन जाएगा. 

बजट सत्र के छठवें दिन उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 (Anti Love Jehad Ordinance) को विधान परिषद में भी पास कर दिया गया. इस दौरान सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए ये मसौदा तैयार किया था. बजट से पहले कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश का प्रस्ताव भी पास किया गया था.

क्या कहता है नियम

दरअसल, यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है. लेकिन, पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया. लेकिन, अध्यादेश के नियमों के तहत सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है. यूपी के दोनों सदनों में सरकार विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 को पास करा चुकी है.

अध्यादेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लव जिहाद यानी गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने या धर्म छिपाकर शादी करने के मामले में सख्त सजा का प्रावधान होगा. शादी से पहले धर्म परिवर्तन के लिए 2 माह पहले नोटिस देना होगा. स्थानीय जिलाधिकारी ऐसे मामलों में अनुमति देंगे. नाम और धर्म छिपाकर शादी करने, सामूहिक रूप से अवैध धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल होगी. महिला, एससी/एसटी या वल्नरबल ग्रुप का अवैध रूप से धर्म परिवर्तित कराने पर 2 साल से 10 साल तक की जेल की सजा भुगतनी होगी.

सजा और जुर्माने का है प्रावधान

बुधवार को बजट सत्र में विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 (Anti Love Jehad Ordinance) को विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कराने के बाद बृहस्पतिवार को इसे विधान परिषद में भी पास करा दिया गया है. इस कानून के तहत जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले को एक साल से लेकर 10 साल तक की सजा के साथ-साथ अधिकतम 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी

विधान परिषद में ‘एंटी लव जिहाद’ विधेयक (Anti Love Jehad Ordinance) पास होन के बाद सपा एमएलसी राजेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बीजेपी (BJP) के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं है. बीजेपी रोजाना लोकतंत्र की हत्या कर रही है. उन्होंने कहा कि विधान परिषद में एक बार फिर लोकतंत्र की हत्या की गई है, यहां समाजवादी पार्टी का बहुमत है लेकिन बीजेपी सदन की सारी मान्यताओं को नेस्तनाबूद करने पर लगी हुई है.

नोटिस पर चर्चा नहीं हुई

राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारे नोटिस पर चर्चा नहीं हुई, नियम के अनुसार ‘एंटी लव जिहाद’ विधेयक (Anti Love Jehad Ordinance) पास नहीं हुआ है. जनप्रतिनिधियों की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है. सदन में कोई ऐसा काम नहीं बचा है, जिससे लोकतंत्र की हत्या न हुई हो. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव लगातार लोकतंत्र को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं. चौधरी ने कहा कि हमारे बहुमत की कोई परवाह किए बिना विधेयक पास किए जा रहे हैं, सत्ता का लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है.

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