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Aryan Khan के जमानत आदेश में कहा गया, साजिश का कोई सबूत नहीं

एचसी के Aryan Khan की जमानत आदेश में कहा गया है कि एनसीबी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वे बाध्यकारी नहीं हैं।

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज जारी एक आदेश में कहा कि Aryan Khan, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि उनके बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया।

Aryan Khan और सभी आरोपी के ख़िलाफ़ सबूत नहीं 

आदेश में कहा गया है, “इस न्यायालय को यह समझाने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई सकारात्मक सबूत है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।”

“सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में यात्रा कर रहे थे, यह अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है,” अदालत ने जमानत के पीछे के औचित्य को समझाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए कथित इकबालिया बयानों पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वे बाध्यकारी नहीं हैं।

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