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सीबीआई ने Oxfam India में विदेशी फंडिंग के कथित उल्लंघन पर छापेमारी की

ऑक्सफैम इंडिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने Oxfam India और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कथित रूप से भारत के विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज किया है और गैर-सरकारी संगठन के कार्यालयों में तलाशी ली है।

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गृह मंत्रालय की शिकायत पर तलाशी ली गई

CBI raids Oxfam India on Home Ministry's complaint

गृह मंत्रालय द्वारा एजेंसी में दायर की गई शिकायत के अनुसार, Oxfam India ने 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते के बजाय अपने विदेशी योगदान उपयोग खाते में सीधे लगभग 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (CPR) ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA), 2010 के नियमों का उल्लंघन किया।

सीबीआई ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर कार्रवाई की, जिसने पिछले साल जनवरी में ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस को निलंबित कर दिया था।

सीबीडीटी द्वारा आईटी (आयकर) सर्वेक्षण के दौरान मिले ईमेल संचार से पता चलता है कि ऑक्सफैम इंडिया विदेशी सरकारों और विदेशी संस्थानों के माध्यम से एफसीआरए के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने की योजना बना रहा है।

इसमें आरोप लगाया, “Oxfam India के पास बहुपक्षीय विदेशी संगठनों से भारत सरकार के साथ अपनी ओर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने की पहुंच और प्रभाव है।”

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया अन्य संघों या लाभकारी सलाहकार फर्मों को धन हस्तांतरित करके एफसीआरए को बायपास करने की योजना बना रहा था। सीबीआई ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक तलाशी अभियान के दौरान ऑक्सफैम इंडिया के कार्यालय से कई ईमेल जब्त किए थे।

Oxfam India क्या हैं?

Oxfam India ऑक्सफैम के वैश्विक परिसंघ का एक हिस्सा है, जो गरीबी, असमानता, लैंगिक न्याय और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करता है। गैर-सरकारी संगठन ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है।

“ऑक्सफैम इंडिया दिसंबर 2021 में अपने एफसीआरए पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं होने के बाद से सभी सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग कर रहा है। हमने अपने एफसीआरए पंजीकरण को नवीनीकृत नहीं करने के फैसले के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से हमारी याचिका का जवाब देने को कहा है।’

ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई का मामला ऐसे समय में आया है जब कई नागरिक समाज संगठनों को उनके विदेशी फंडिंग और गतिविधियों पर सरकार की जांच और कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि वह उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो विदेशी धन का दुरुपयोग करते हैं या कानून का उल्लंघन करते हैं, जबकि विपक्ष ने उत्पीड़न और असंतोष पर अंकुश लगाने का आरोप लगाया है।

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