CM Fadnavis कोलाबा में BMC कर्मचारियों को सौंपेंगे नए घरों की चाबियां

महाराष्ट्र के CM Fadnavis शुक्रवार को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की ‘आश्रय योजना’ के दूसरे चरण के तहत बने नए स्टाफ क्वार्टर की चाबियां लाभार्थियों को सौंपेंगे। चाबियां सौंपने का यह कार्यक्रम मुंबई के कोलाबा में पंचशील नगर की राजवाडकर स्ट्रीट पर आयोजित किया जा रहा है।

कोलाबा में (कोचीन स्ट्रीट और कालीकट स्ट्रीट के आसपास) स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों के लिए BMC की ‘आश्रय योजना’ के तहत बनी आवासीय परियोजना में, लीज और जमीन से जुड़ी मंजूरी की समस्याओं के कारण काफी देरी हुई है।

CM Fadnavis की आश्रय योजना

अक्टूबर 2024 में, CM Fadnavis सरकार के तहत बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने अपनी प्रमुख कल्याणकारी योजना ‘आश्रय योजना’ के तहत एक प्रस्ताव पर आगे कदम बढ़ाया। इसके अंतर्गत दक्षिण मुंबई के कोलाबा/फोर्ट इलाके में कोचीन स्ट्रीट और कालीकट स्ट्रीट पर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) विभाग के सफाई कर्मचारियों के लिए विशेष आवासीय क्वार्टर विकसित किए जाने हैं।

लगभग 17 करोड़ रुपये की लागत वाली इस प्रस्तावित परियोजना में, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (MbPT) से लीज पर ली गई जमीन के एक हिस्से पर, ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिलों वाली एक इमारत का निर्माण शामिल है।

CM Fadnavis सरकार की ‘आश्रय योजना’ के तहत 54 स्वतंत्र फ्लैट (प्रत्येक लगभग 238 वर्ग फुट का) बनाए जाएंगे। अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक राहुल नार्वेकर की मौजूदगी में हुए भूमि पूजन के बाद, इस प्रस्ताव का उद्देश्य फ्रंटलाइन सफाई कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल के पास सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वच्छ स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।

यह कदम शहर की स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। इस बीच, एक अलग मामले में, नगर निगम ने शनिवार (17 अक्टूबर) को मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के बंगले के कुछ हिस्सों को गिरा दिया।

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अवैध निर्माण पर जारी किया नोटिस

नगर निगम के अनुसार, यह कार्रवाई कथित तौर पर बिना अनुमति किए गए निर्माण कार्य के कारण की गई है। यह कार्रवाई नगर निगम द्वारा 10 सितंबर, 2026 को जारी किए गए एक नोटिस के बाद की गई, जिसमें निर्माण कार्य को तुरंत रोकने और आवश्यक दस्तावेज व अनुमतियां जमा करने का निर्देश दिया गया था।

BMC के अनुसार, बंगले में किए गए कथित अनधिकृत निर्माण कार्यों में आंतरिक बदलाव, विभाजन दीवारें (पार्टिशन वॉल), खिड़कियां और अन्य निर्माण गतिविधियां शामिल थीं, जिन्हें बिना जरूरी मंजूरी के किया जा रहा था।

नगर निगम ने बताया कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354A के तहत नोटिस जारी होने के बावजूद जब निर्माण कार्य नहीं रुका, तो उन्होंने संपत्ति के कुछ हिस्सों को गिराने की कार्रवाई की।

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