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Drugs मामले में Colombian national को मुंबई में 10 साल जेल की सजा

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने 2017 में एक होटल में छापेमारी के दौरान आरोपी (Colombian national) के लैपटॉप बैग से कोकीन (Drug) बरामद की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

मुंबई: एक विशेष NDPS अदालत ने 32 वर्षीय कोलंबियाई नागरिक (Colombian national) को Drugs मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश जीबी गुराव ने गुरुवार को फ्रेडी रेंटेरिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत वाणिज्यिक मात्रा में Drugs रखने के लिए दोषी ठहराया।

मामले में विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध कराया गया।

COVID-19 महामारी के कारण अवैध Drugs का व्यापार डिजिटल हो गया

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की मुंबई क्षेत्रीय इकाई ने 2017 में एक होटल में छापेमारी के दौरान आरोपी (Colombian national) के लैपटॉप बैग से कोकीन (Drugs) बरामद की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।

अदालत ने सबूतों के आधार पर पाया कि गिरफ्तारी के समय आरोपी (Colombian national) के पास 5.9 किलोग्राम कोकीन थी, जिसे वह कोलंबिया से भारत लाया था।

न्यायाधीश ने कहा कि अपराध गंभीर और व्यापक रूप से समाज के खिलाफ था।

उन्होंने कहा, “अगर आरोपी भारत में कोकीन (Drugs) का वितरण करने में कामयाब हो जाता, तो इससे कई परिवार तबाह हो सकते थे।”

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फ्रेडी रेंटेरी 2017 में अपनी गिरफ्तारी के बाद से जेल में है और अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी द्वारा हिरासत में लिए जाने की अवधि के लिए सेट ऑफ दिया जाना चाहिए।

अदालत ने आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाने के अलावा 2 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया।

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