Delhi HC ने उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक Kuldeep Singh Sengar की जेल की सज़ा पर रोक लगाई, ज़मानत दी।

नई दिल्ली: Delhi HC ने मंगलवार (23 दिसंबर) को उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सज़ा सस्पेंड कर दी और उन्हें ज़मानत दे दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने सेंगर को 15 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही रकम की तीन ज़मानत देने पर रिहा करने का आदेश दिया।

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सेंगर की ज़मानत के लिए Delhi HC की शर्तें

The Delhi High Court has stayed the jail sentence of former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar in the Unnao rape case and granted him bail.

Delhi HC ने सेंगर को यह भी निर्देश दिया कि वह पीड़िता के घर के 5 किमी के दायरे में न आएं और उसे या उसकी माँ को धमकी न दें, और ज़मानत की अवधि के दौरान दिल्ली में ही रहें।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि शर्तों का कोई भी उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, “किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द कर दी जाएगी।”

सेंगर की सज़ा तब तक के लिए सस्पेंड कर दी गई है जब तक कि दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अपील पर फैसला नहीं आ जाता, जिसमें उन्हें रेप केस में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने कहा कि ज़मानत तब तक लागू रहेगी जब तक हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर अपना फैसला नहीं सुना देता।

उन्नाव रेप केस

The Delhi High Court has stayed the jail sentence of former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar in the Unnao rape case and granted him bail.

यह मामला 2017 में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, ट्रायल और संबंधित मामलों को 1 अगस्त, 2019 को उत्तर प्रदेश से Delhi ट्रांसफर कर दिया गया था।

सेंगर ने एक जुड़े हुए मामले में अपनी सज़ा को सस्पेंड करने के लिए भी अपील दायर की है, जिसमें पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत हुई थी, और जिसमें उन्हें 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी। वह अपील फिलहाल हाई कोर्ट में पेंडिंग है।

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