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ईडी ने Lalu Yadav को तलब किया, जमीन के बदले नौकरी मामले में होगी पूछताछ

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री Lalu Yadav और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जमीन के बदले नौकरी मामला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री Lalu Yadav को बुधवार (19 मार्च) को जमीन के बदले नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए समन जारी किया है। 77 वर्षीय नेता को पटना में संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। \

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लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव और पत्नी राबड़ी देवी सहित उनके परिवार के कुछ सदस्यों को भी आज (18 मार्च) संघीय जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। उनके बयान धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किए जाने हैं। Lalu Yadav और उनके परिवार के सदस्यों के एजेंसी के समक्ष पेश होने की उम्मीद नहीं है। सीबीआई जांच और मामले का विवरण इससे पहले पिछले साल 29 मई को अदालत ने सीबीआई को जमीन के बदले नौकरी मामले में अपना निर्णायक आरोपपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।

4 अक्टूबर 2023 को Lalu Yadav को अदालत से जमानत मिली थी

ED summoned Lalu Yadav, will be questioned in land for job case

अदालत ने समय दिए जाने के बावजूद निर्णायक आरोपपत्र दाखिल न करने पर भी नाराजगी जताई थी। 4 अक्टूबर 2023 को, अदालत ने पूर्व रेल मंत्री Lalu Yadav, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य को कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाले के एक पहले के आरोप पत्र के संबंध में जमानत दे दी थी। सीबीआई के अनुसार, दूसरी चार्जशीट 17 आरोपियों के खिलाफ थी, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री, उनकी पत्नी, बेटे, पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यूसीआर) के तत्कालीन जीएम, डब्ल्यूसीआर के तत्कालीन दो सीपीओ, निजी व्यक्ति, निजी कंपनी आदि शामिल थे।

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सीबीआई ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य सहित पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री Lalu Yadav के खिलाफ नौकरी के लिए कथित जमीन घोटाले के मामले में आरोप पत्र दायर किया।

नौकरी के लिए जमीन मामले के बारे में

ED summoned Lalu Yadav, will be questioned in land for job case

सीबीआई ने 18 मई, 2022 को तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री Lalu Yadav और उनकी पत्नी, दो बेटियों और अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों सहित अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप है कि तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री ने 2004-2009 की अवधि के दौरान रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप “डी” पद पर स्थानापन्नों की नियुक्ति के बदले में अपने परिवार के सदस्यों आदि के नाम पर जमीन-जायदाद के हस्तांतरण के रूप में आर्थिक लाभ प्राप्त किया था।

यह भी आरोप लगाया गया कि इसके बदले में स्थानापन्नों ने, जो स्वयं पटना के निवासी थे या अपने परिवार के सदस्यों के माध्यम से पटना में स्थित अपनी जमीन को उक्त मंत्री के परिवार के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित एक निजी कंपनी के पक्ष में बेच दिया और उपहार में दे दिया, जो उक्त परिवार के सदस्यों के नाम पर ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण में भी शामिल थी।

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यह भी आरोप लगाया गया कि क्षेत्रीय रेलवे में ऐसे स्थानापन्नों की नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन या कोई सार्वजनिक नोटिस जारी नहीं किया गया था, फिर भी पटना के निवासी नियुक्त लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर स्थित विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे में स्थानापन्न के रूप में नियुक्त किया गया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली और बिहार सहित कई स्थानों पर तलाशी ली गई।

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