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Newsnowव्यापार15 February से FASTag होगा अनिवार्य, नहीं होने पर भरना पड़ेगा जुर्माना।

15 February से FASTag होगा अनिवार्य, नहीं होने पर भरना पड़ेगा जुर्माना।

जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर FASTag नहीं लगाया है या जिनके वाहनों पर ये टैग लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.

New Delhi: देशभर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग (FASTag) कल रात 12 बजे से अनिवार्य हो जाएगा. केंद्र सरकार ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी. जिन लोगों ने अब तक अपने वाहनों पर FASTag नहीं लगाया है या जिनके वाहनों पर ये टैग लगा तो है लेकिन काम नहीं कर रहा, ऐसे लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने के रूप में ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले शुक्ल की दोगुना रकम देनी पड़ सकती है.

इससे पहले रविवार को ही केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि फास्टैग (FASTag) के कार्यान्वयन की समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिये.

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FASTag टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. इसे 2016 में पेश किया गया था. टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के माध्यम से बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाये.

Nitin Gadkari ने नागपुर हवाईअड्डे पर फास्टैग (FASTag) को लेकर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार ने फास्टैग पंजीकरण की समयसीमा को दो-तीन बार बढ़ाया है और अब इसे आगे नहीं बढ़ाया जायेगा. केंद्र सरकार ने वाहनों के लिये अनिवार्य फास्टैग की समयसीमा एक जनवरी 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी थी. अब हर किसी को तुरंत फास्टैग खरीदना चाहिये. उन्होंने कहा कि कुछ मार्गों पर फास्टैग का पंजीकरण 90 प्रतिशत हो गया है और केवल 10 प्रतिशत लोग ही बचे हैं. उन्होंने कहा कि टोल नाकों पर भी फास्टैग (FASTag) उपलब्ध है और लोगों को इसका इस्तेमाल सहज यातायात के लिये करना चाहिये.

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