हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री OP Chautala को 4 साल की सजा, आय से अधिक संपत्ति का मामला
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री OP Chautala को शुक्रवार को चार साल की जेल की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दोषी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
OP Chautala की चार संपत्तियाँ ज़ब्त
न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उनकी चार संपत्तियों को जब्त करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने पिछले हफ्ते चौटाला को दोषी ठहराया था और कहा था कि आरोपी अपनी आय के स्रोत या इस अवधि के दौरान संपत्ति अर्जित करने के साधनों को साबित करके इस तरह के असमानता के लिए संतोषजनक ढंग से हिसाब करने में विफल रहा है।
सीबीआई ने 2005 में मामला दर्ज किया था, और 26 मार्च, 2010 को आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 1993 और 2006 के बीच उनकी वैध आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी।
सीबीआई की प्राथमिकी के अनुसार OP Chautala ने 24 जुलाई 1999 से 5 मार्च 2005 की अवधि के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की मिलीभगत से अचल और चल संपत्ति जमा की, आय के ज्ञात वैध स्रोतों के अनुपात में, उनके नाम पर, उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर।