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Delhi-NCR में Grap 3 प्रतिबंध हटाए गए। जानें कि क्या अनुमति है, क्या नहीं?

Grap 3 प्रतिबंध, 2 नवंबर, 2023 से प्रभावी हैं, इसे तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। जानिए Delhi-NCR में क्या इजाजत है और क्या नहीं।

Delhi-NCR की वायु गुणवत्ता में सुधार के जवाब में, केंद्र ने मंगलवार को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान
GRAP 3 के तहत प्रतिबंधों को रद्द करने की घोषणा की। यह निर्णय एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा हल्की बारिश और हवा की गति में वृद्धि के बाद सकारात्मक रुझान की रिपोर्ट के बाद आया है।

सीएक्यूएम, एक वैधानिक निकाय जिसे प्रदूषण से निपटने की रणनीति तैयार करने का काम सौंपा गया था, ने
अनुकूल मौसम संबंधी पूर्वानुमानों के आधार पर यह कदम उठाया।

2 नवंबर, 2023 से लागू Grap 3 प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं।

Grap 3 restrictions lifted in Delhi-NCR
Grap 3 प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाए गए

राष्ट्रीय राजधानी के लिए औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई), जो प्रतिदिन शाम 4 बजे दर्ज किया जाता है,
में धीरे-धीरे सुधार हुआ, जो सोमवार को 395 से गिरकर मंगलवार को 312 हो गया।

सीएक्यूएम की रिपोर्ट के अनुसार, भारत मौसम विज्ञान विभाग/भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान से यह संकेत नहीं मिलता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की औसत वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में जाएगी, जिसके लिए पूर्वानुमान उपलब्ध है।

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जबकि स्टेज-3 प्रतिबंध रद्द कर दिए गए हैं, स्टेज 1 और 2 के तहत उपाय जारी रहेंगे और निरंतर निगरानी के अधीन रहेंगे। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में किसी भी गिरावट को रोकना है।

GRAP 3 प्रतिबंध हटने के बाद अब क्या अनुमति है

1.आवश्यक सेवाएँ, आपातकालीन वाहन और सार्वजनिक परिवहन बिना किसी प्रतिबंध के जारी रहेंगे।
2. निर्माण गतिविधियों की अनुमति है, लेकिन धूल नियंत्रण के कड़े उपाय होने चाहिए।
3. उद्योगों को संवर्धित प्रदूषण नियंत्रण उपायों का पालन करना चाहिए।
4. निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करना।
5. उद्योग स्वच्छ ईंधन का उपयोग करें और प्रदूषण नियंत्रण तंत्र में सुधार करें।
6. प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
7. सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं जैसे बड़े पैमाने पर परिवहन के उपयोग पर जोर देने के साथ सार्वजनिक परिवहन और साइकिलिंग को बढ़ावा देना।

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GRAP चरण 1 और 2 प्रतिबंध शामिल हैं

1. पूरे एनसीआर में डीजी सेटों का विनियमित संचालन।
2. निजी परिवहन को हतोत्साहित करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाया गया।
3. प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपाय।
4. सड़कों पर, विशेष रूप से हॉटस्पॉट और भारी यातायात वाले गलियारों में, गैर-पीक घंटों के दौरान कम से कम हर दूसरे दिन, धूल दबाने वाली दवाओं के उपयोग के साथ-साथ पानी का छिड़काव किया जाना चाहिए।

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इससे पहले, प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने 2 नवंबर को GRAP 3 प्रतिबंध लागू किया था, जिसमें एनसीआर क्षेत्र में गैर-जरूरी निर्माण कार्य,पत्थर तोड़ने और खनन गतिविधियों पर रोक लगाने का आह्वान किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस IV डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया था। अब, ये GRAP 3 विशिष्ट प्रतिबंध प्रभावी नहीं हैं।

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आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों और निवासियों से GRAP 3 प्रतिबंधों को फिर से लगाए जाने से बचने के लिए स्टेज-1 और स्टेज-2 के तहत जीआरएपी के प्रावधानों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया। उप-समिति वायु गुणवत्ता परिदृश्य की निगरानी जारी रखेगी और रिकॉर्ड किए गए आंकड़ों और पूर्वानुमानों के आधार पर उचित निर्णय ले सकती है।

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