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Excise policy case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज नई पीठ करेगी सुनवाई

11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने आबकारी नीति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ आज AAP नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने Excise policy case में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की है

Excise policy case A new bench will hear Manish Sisodia's bail plea today
Excise policy case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज नई पीठ करेगी सुनवाई

Excise policy case की सुनवाई न्यायमूर्ति BR Gavai, Sanjay Karol और KV Vishwanathan की नई पीठ करेगी।

11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार ने Excise policy case में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था।

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न्यायमूर्ति संजय कुमार के अलग होने के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। मामले को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन न्यायाधीशों वाली पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष अदालत ने मामले को इस सप्ताह एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक न्यायाधीश सदस्य नहीं है।

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Excise policy case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज नई पीठ करेगी सुनवाई

गुरुवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनके भाई जस्टिस कुमार निजी कारणों से मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया ने अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और Excise policy case में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत की है।

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इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने शीर्ष अदालत को 4 जून के आदेश के बारे में अवगत कराया, जिसके तहत जांच एजेंसी ने कहा है कि आबकारी नीति मामले में जांच पूरी कर ली जाएगी और अंतिम शिकायत/आरोप पत्र शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले दाखिल किया जाएगा और उसके तुरंत बाद, ट्रायल कोर्ट सुनवाई के लिए स्वतंत्र होगा।

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Excise policy case: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज नई पीठ करेगी सुनवाई

4 जून को शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को अंतिम शिकायत/आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अपनी प्रार्थना को फिर से शुरू करने की स्वतंत्रता भी दी। सिसोदिया ने अब दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

CJI ने सिसोदिया के वकील को इस पर गौर करने का आश्वासन दिया और उनसे तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा।

4 जून को, शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद सिसोदिया की याचिका का निपटारा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जांच पूरी हो जाएगी और अंतिम शिकायत/आरोप पत्र शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 3 जुलाई को या उससे पहले दाखिल कर दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद, ट्रायल कोर्ट ट्रायल के साथ आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

सिसोदिया ने 21 मई के आदेश पर दिल्ली उच्च न्यायालय को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को पुनर्जीवित करने की मांग की।

फरवरी 2023 में, सिसोदिया को अब समाप्त हो चुकी दिल्ली की नई आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विपक्ष द्वारा गड़बड़ी के आरोपों के बीच नीति को वापस ले लिया गया था। सिसोदिया फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

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