होम देश Home Ministry: केंद्रीय मंत्रालयों में ऑनलाइन बैठक, नए दिशानिर्देश।

Home Ministry: केंद्रीय मंत्रालयों में ऑनलाइन बैठक, नए दिशानिर्देश।

Home Ministry Guidelines: नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अवर सचिव और उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति है

Home Ministry Guidelines Online meeting in Central Ministries
(फाइल) Home Ministry Guidelines: दिल्ली में COVID-19 मामले बढ़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय अपने कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश लेकर आए हैं

Home Ministry Guidelines: COVID-19 मामलों के बढ़ने के साथ, केंद्रीय मंत्रालय अपने कर्मचारियों के लिए नए दिशानिर्देश लेकर आए हैं। कंपित कार्यालय समय और ऑनलाइन मीटिंग सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए वापस आ गए हैं।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, अवर सचिव और उससे नीचे के स्तर के अधिकारियों को घर से काम करने की अनुमति है और कार्यालय में उनकी शारीरिक उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक सीमित रखा जाना चाहिए।

नए दिशानिर्देशों में कहा गया है, “कार्यालय में आने वाले सभी अधिकारी सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच कार्यालय में प्रवेश के साथ टाइमिंग निकाल सकते हैं।नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कंटेन्मेंट ज़ोन में रहने वालों को कार्यालय में जाने से छूट दी जाएगी।

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गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा, “दिल्ली में COVID-19 मामलों में अभूतपूर्व वृद्धि को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने का निर्णय लिया गया है। ज्ञापन के कड़ाई से अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा कि उप सचिव के स्तर के सभी अधिकारी, समकक्ष और उससे ऊपर के अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे।

“सभी अधिकारी जो किसी विशेष कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं होते हैं, उन्हें हर समय घर से फोन पर खुद को उपलब्ध कराना होगा,” इसमें कहा गया है, कि कंटेन्मेंट क्षेत्र से आने वाले अधिकारियों को कार्यालय आने से तब तक छूट मिलती रहेगी, जब तक कि कंटेन्मेंट क्षेत्र डी- अधिसूचित नहीं किया जाता।

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Home Ministry ने कहा कि लिफ्टों, सीढ़ी, गलियारों में भीड़, रिफ्रेशमेंट कियोस्क और पार्किंग क्षेत्रों सहित आम क्षेत्रों को टाला जाना चाहिए और जहां तक संभव हो बैठकें आयोजित ना की जाएँ, बहुत ज़रूरी हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बैठकें हो।

बाहरी लोगों या आगंतुकों के प्रवेश पर अंकुश लगाए गए हैं। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी कर्मचारियों को खुद को टीका लगवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं।

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सरकार ने कहा, “निर्देश या दिशानिर्देश तुरंत लागू होंगे और 30 अप्रैल, 2021 या अगले आदेशों तक लागू रहेंगे।”

दिल्ली ने पिछले 24 घंटों में 16,699 नए COVID-19 मामले और 112 मृत्यु दर्ज कीं।

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