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Delhi: 31 मार्च 2021 तक ड्राइविंग लाइसेंस सहित सभी तरह के परमिट और फिटनेस सर्टिफ़िकेट को वैध किया गया।

दस्तावेज़ों पर मिलने वाली छूट 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी. जिसको दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने कोरोना महामारी की वजह से 31 मार्च 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है.

New Delhi: दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने नए साल पर दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है. जिसमें विभाग ने 31 मार्च 2021 तक ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) सहित सभी तरह के परमिट और फिटनेस सर्टिफ़िकेट को वैध कर दिया है. आपको बता दें दिल्ली में सभी तरह के वाहनों पर दस्तावेज़ों की वैधता की मिलने वाली छूट 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी. जिसको दिल्ली परिवहन विभाग ने कोरोना (Corona) महामारी की वजह से 31 मार्च 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है.  

NHAI ने दी थी सभी राज्यों को सलाह

हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र और सभी तरह के परमिट 31 मार्च 2021 तक वैध करने की सलाह दी थी. जिसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने इस नियम को लागू करते हुए नए साल पर दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज़ की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज़ जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन और कोरोना (Corona) महामारी के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज़ की वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा.

HSRP और कलर-कोडिग फ़्यूल स्टिकर पर जारी रहेगी कार्रवाई

इस सबके बावजूद दिल्ली (Delhi) में HSRP और कलर-कोडिग फ़्यूल स्टिकर पर कार्रवाई जारी है. दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त के के दहिया के अनुसार बीते शनिवार को कुल 205 चालान काटे गए. उन्होंने बताया कि इस अभियान को फिलहाल जारी रखा जाएगा और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन्हें जुर्माना भरना होगा. कोरोना महामारी की वजह से पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कलर-कोडिग फ्यूल स्टिकर और HSRP प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था. जिस पर दिल्ली सरकार (Delhi Govt.) ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है. वहीं आपको बता दें जिन वाहनों पर HSRP नहीं है उनसे 5,500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है.

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