Jairam Ramesh ने CEC Gyanesh Kumar पर साधा निशाना

मंगलवार को कांग्रेस महासचिव Jairam Ramesh ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर तीखा हमला किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा वोटर एनरोलमेंट (मतदाता पंजीकरण) के बारे में जारी प्रेस नोट के बाद भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर “बेशर्मी” का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में, Jairam Ramesh ने कथित आधिकारिक दस्तावेज़ शेयर किया और आरोप लगाया कि ECI की हालिया गतिविधियां राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान हुई अनियमितताओं का ही सिलसिला हैं।

Jairam Ramesh का CEC पर हमला

Jairam Ramesh ने लिखा, “विधानसभा चुनाव को बेशर्मी से धोखाधड़ी करके BJP की झोली में डालने के बाद, CEC ने यह प्रेस नोट जारी करवाया है।” उन्होंने आगे कहा, “ज्ञानेश कुमार की बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है।”

पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने 12 अक्टूबर को एक प्रेस नोट जारी किया। इसमें कहा गया है, “भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, पश्चिम बंगाल राज्य के 24 ज़िला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) ने एक सक्रिय अभियान शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से न छूटे।”

नोट में आगे कहा गया है कि “पूरे राज्य में विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं” और “अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत है, तो वे संबंधित BLO, AERO, ERO या DEO से बेझिझक संपर्क कर सकते हैं।”

कांग्रेस नेता की टिप्पणियां विपक्षी INDIA गठबंधन और ECI के बीच बढ़ती दरार का संकेत देती हैं; पार्टी अक्सर हाल के चुनावों के संचालन में पक्षपात और प्रशासनिक विफलताओं का आरोप लगाती रही है।

इस बीच, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और INDIA गठबंधन के नौ अन्य नेताओं द्वारा दायर रिट याचिका में 14 कमियां बताईं। यह याचिका भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा वोटर लिस्ट के चल रहे ‘विशेष गहन संशोधन’ (SIR) के कुछ पहलुओं को चुनौती देती है।

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CEC समेत तीन अधिकारियों पर सवाल

खास बात यह है कि रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ताओं से इस बारे में स्पष्टीकरण भी मांगा है कि रिट याचिका में CEC ज्ञानेश कुमार और दो ECs, एसएस संधू और विवेक जोशी जैसे निजी व्यक्तियों को प्रतिवादी (respondents) के तौर पर क्यों शामिल किया गया है।

यह आपत्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका के संदर्भ में उठाई गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे SIR के दौरान चुनाव आयोग की शक्तियों के इस्तेमाल में कथित अनियमितताओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।

Jairam Ramesh ने अन्य राहतों के अलावा, इस बात की जांच की भी मांग की है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में संशोधन से जुड़े फैसले कैसे लिए और उन्हें कैसे लागू किया।

12 अक्टूबर को बताई गई अपनी आपत्तियों में, रजिस्ट्री ने याचिकाकर्ताओं से लिस्टिंग प्रोफार्मा में प्रतिवादी का नाम ठीक करने, पेज 9 पर प्रतिवादी की जानकारी सही करने और याचिका में प्रतिवादी की सही संख्या बताने को भी कहा है।

12 अक्टूबर को दायर याचिका में अनुच्छेद 32 का हवाला दिया गया है और अन्य बातों के अलावा यह आरोप लगाया गया है कि SIR, फॉर्म 6 में बदलाव, ECINET और ERONET के कामकाज और मतदाताओं को हटाने या बहाल करने की प्रक्रिया के संबंध में चुनाव आयोग के सामूहिक कामकाज पर सवाल उठे थे।

यह याचिका भारत के मुख्य न्यायाधीश के 11 अक्टूबर के लिखित संदेश के बाद दायर की गई थी, जिसमें बताया गया था कि इसी तरह के मुद्दों वाले मामलों को 13 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था और याचिकाकर्ता 12 अक्टूबर को अपनी याचिका भौतिक रूप से या ई-फाइलिंग के माध्यम से दायर कर सकते थे।

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