मुंबई: पिछले हफ्ते उपनगरीय Sakinaka में एक महिला के साथ एक मौद्रिक विवाद के कारण क्रूर Rape और हत्या हुई और एकमात्र आरोपी ने अपना अपराध कबूल कर लिया है, जबकि मामले में एससी / एसटी अधिनियम लागू किया गया है, मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने सोमवार को कहा।
उन्होंने बताया कि घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है।
Rape के आरोपी पर SC/ST की धारा भी लगाई गई
चूंकि पीड़िता एक दलित थी, इसलिए Rape और हत्या के आरोपों का सामना कर रहे आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम लागू किया गया है, श्री नागराले ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा।
उपनगरीय साकीनाका में शुक्रवार की तड़के एक स्थिर टेम्पो के अंदर एक व्यक्ति द्वारा 34 वर्षीय महिला के साथ Rape किया गया और रॉड से बेरहमी से पिटाई की गई। पुलिस ने पहले कहा था कि शनिवार की तड़के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
श्री नागराले ने बताया कि पुलिस ने अपराध स्थल का दोबारा से निरीक्षण किया है और आरोपी की मदद से घटनाओं का पूरा क्रम फिर से बनाया गया साथ ही वीडियो रिकॉर्ड किया गया है।
नागराले ने कहा, “अब हमारे पास घटनाओं का पूरा क्रम है, जैसे की जब पीड़िता मौके पर पहुंची, आरोपी मौके पर पहुंचा, अपराध कैसे हुआ अब सब कुछ अब हमारे रिकॉर्ड में है।”
उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर लिया है और एक महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी.
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने कहा, “हम डीएनए विश्लेषण के लिए सभी सबूत भेजेंगे। सभी प्रासंगिक सीसीटीवी फुटेज क्षेत्र से एकत्र किए गए हैं। दोनों (आरोपी और पीड़ित) के बीच कुछ पैसे का विवाद था, जिसके कारण यह घटना हुई।”
उन्होंने कहा कि Rape के इस गम्भीर मामले का संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के साथ-साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के उपाध्यक्ष ने शहर की पुलिस से संपर्क किया और इस मामले पर चर्चा की।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला आरोपी मोहन चौहान (45) ड्राइवर का काम करता था और उसी इलाके में फुटपाथ पर रहता था। पुलिस ने कहा कि इलाके से एकत्र किए गए सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसकी पहचान की गई और घटना के कुछ घंटों के भीतर उसका पता लगा लिया गया।