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MP News: लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित कानून को कैबिनेट की मंजूरी, दोषियों को 10 साल तक की जेल।

एमपी (MP) कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 को आज मंजूरी दे दी। शनिवार सुबह कैबिनेट की विशेष बैठक में इसे मंजूरी मिली।

MP Cabinet approves proposed law against Love Jihad
File Photo

Bhopal: मध्य प्रदेश (MP) में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल के ड्राफ्ट को लेकर प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। शनिवार सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2020 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी।

गृह मंत्री (MP) ने बताया कि कानून में बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के मामलों में 1-5 साल तक के कारावास और कम से कम 25 हूजार रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। महिला, नाबालिग और एससी-एसटी (SC/ST) के धर्म परिवर्तन के मामलों में दोषियों को 2 से 10 साल तक की जेल के अलावा 50 हजार रुपए का जुर्माना दोषियों को देना होगा।

एक महीने पहले कलेक्टर को आवेदन जरूरी

कानून के तहत अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को एक महीने पहले आवेदन देना होगा। धर्मांतरण कर शादी करने के लिए कलेक्टर के पास आवेदन देना अनिवार्य होगा। बिना आवेदन के अगर धर्मांतरण किया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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