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Child Labour को छुड़ाने के मामले में NHRC ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को किया नोटिस जारी

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नौ लड़कियों और 14 लड़कों सहित बच्चों को आस-पास के राज्यों से दिल्ली लाया गया था और वे विभिन्न कारखानों में काम कर रहे थे।

Child Labour: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने 5 जुलाई को मीडिया में आई एक रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के उत्तर-पश्चिम जिले के सरस्वती विहार इलाके में 23 Child Labour को छुड़ाया गया है।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नौ लड़कियों और 14 लड़कों सहित बच्चों को आस-पास के राज्यों से दिल्ली लाया गया था और वे विभिन्न कारखानों में काम कर रहे थे।

NHRC issued notice to Delhi Chief Secretary and Police Commissioner in the case of Child Labor

“आयोग ने पाया है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो यह बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। 2016 में संशोधित बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 घरेलू मदद सहित किसी भी क्षमता में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक लगाता है,” विज्ञप्ति में कहा गया है।

“यह अधिनियम किसी बच्चे को कामगार/मजदूर के रूप में नियोजित करना भी एक आपराधिक अपराध बनाता है। तदनुसार, इसने मुख्य सचिव, NCT दिल्ली सरकार और पुलिस आयुक्त, दिल्ली को दो सप्ताह के भीतर मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है,” इसने कहा।

NHRC issued notice to Delhi Chief Secretary and Police Commissioner in the case of Child Labour

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Child Labour रखने वाले की खिलाफ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी

आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), उत्तर पश्चिमी दिल्ली को बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई कार्रवाई, उनके पुनर्वास और उनके संबंधित परिवारों के साथ पुनर्मिलन के साथ-साथ उनकी शिक्षा जारी रखने के लिए उठाए गए कदमों को इंगित करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

रिलीज में कहा गया है, “डीएम, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से यह भी अपेक्षित है कि यदि कोई बाल मजदूर बंधुआ बनाकर रखा जा रहा है तो उसके खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई के बारे में भी सूचित करें।”

NHRC issued notice to Delhi Chief Secretary and Police Commissioner in the case of Child Labor

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इससे पहले भी, आयोग को राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कारखानों के मालिकों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली ऐसी शिकायतें/समाचार रिपोर्ट मिली हैं।

इसे देखते हुए, आयोग ने ऐसे दोषी नियोक्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में भी जानना चाहा है। दिल्ली क्षेत्र में एक सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है, ताकि पता चल सके कि क्या ऐसी और औद्योगिक इकाइयां हैं, जहां बच्चों को मजदूर के रूप में लगाया जा रहा है तथा उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

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