Budget 2025: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक वेतन वाले करदाताओं को नई कर व्यवस्था में कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह भी पढ़ें: Budget 2025: मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई जाएंगी 10 हजार नई सीटें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया ऐलान
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए एक बड़ी घोषणा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को नई कर व्यवस्था के तहत आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष से करदाताओं को 12 लाख रुपये तक का आयकर नहीं देना होगा।
Nirmala Sitharaman ने किया बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा, “मध्यम वर्ग अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए, हमने समय-समय पर कर का बोझ कम किया है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि 12 लाख रुपये की आय तक कोई आयकर नहीं लगेगा।”
केंद्र सरकार ने व्यक्तिगत करदाताओं को दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के वार्षिक मूल्य को शून्य के रूप में दावा करने की भी अनुमति दी।
नई कर व्यवस्था:
- 4 लाख रुपये तक – 0%
- 4-8 लाख रुपये – 5%
- 8-12 लाख रुपये – 10%
- 12-16 लाख रुपये – 15%
- 16-20 लाख रुपये – 20%
- 20-25 लाख रुपये – 25%
- 25 लाख रुपये से ऊपर – 30%
यह भी पढ़ें: Budget 2025: किराए के लिए TDS छूट सीमा 2.40 लाख से बढ़कर 6 लाख हुई
नई कर व्यवस्था 12 लाख रुपये तक की कमाई पर शून्य आयकर की पेशकश करती है इसका प्रभावी अर्थ यह है कि 12,75,000 रुपये तक वेतन पाने वाले लोगों को टैक्स नहीं देना होगा।