Pakistan: पंजाब के कराची में धारा 144 लागू
कराची (Pakistan): कराची प्रशासन ने शहर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो दिनों के लिए धारा 144 लागू करके सभी सभाओं और रैलियों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।
Pakistan के कराची में यह प्रतिबंध 18 और 19 अक्टूबर रहेगा को प्रभावी
कानून और व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कराची प्रशासन ने दो दिनों की अवधि – 18-19 अक्टूबर के लिए पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है।
इस बीच, पंजाब सरकार ने भी आज, 18 अक्टूबर से दो दिनों के लिए पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है।
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पंजाब गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस अवधि के दौरान सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने कहा कि सार्वजनिक सभाएं और रैलियां संभावित आतंकवादी हमलों के लिए आसान लक्ष्य बन सकती हैं, जिसके कारण प्रतिबंध लागू किया गया है।
अधिसूचना में आगे उल्लेख किया गया है कि प्रतिबंध का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सार्वजनिक और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
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इससे पहले, कराची प्रशासन ने 15-16 अक्टूबर को आयोजित शंघाई संगठन सहयोग शिखर सम्मेलन (एससीओ) के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 अक्टूबर से चार दिनों के लिए पूरे शहर में धारा 144 लागू की थी।
पंजाब गृह मंत्रालय ने भी पंजाब के पांच जिलों में तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू की थी। इन जिलों- डेरा गाजी खान, लय्याह, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अडू में 15 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक सभाओं, धरना और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।
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प्रांतीय सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बड़ी सभाओं को उपद्रवियों के संभावित लक्ष्य बनने से रोकने के लिए प्रतिबंध जारी किया। सरकार का ध्यान उस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है जब अशांति का खतरा बढ़ जाता है।
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