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Paper Leak: झारखंड में परीक्षा में धांधली को लेकर केंद्र से भी सख्त कानून

झारखंड ने परीक्षा में धोखाधड़ी और Paper Leak के खिलाफ जो सख्त कानून बनाए हैं, वे केंद्रीय कानूनों की तुलना में अधिक प्रभावी और कार्यान्वयन में मजबूत हैं।

शिक्षा क्षेत्र में धोखाधड़ी और Paper Leak हमेशा एक गंभीर समस्या रही है, जो परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्रभावित करती है। भारत में इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं, लेकिन कुछ राज्य, जैसे झारखंड, ने परीक्षा में धोखाधड़ी से निपटने के लिए अधिक सख्त नियम बनाए हैं। इस लेख में इन कानूनों का विश्लेषण किया जाएगा, झारखंड के दृष्टिकोण की केंद्रीय कानूनों से तुलना की जाएगी, और इसके प्रभावों पर विचार किया जाएगा।

Paper Leak और धोखाधड़ी की समस्या

परीक्षाओं में धोखाधड़ी और Paper Leak उन रूपों में से हैं जो शिक्षा प्रणाली की ईमानदारी को कमजोर करते हैं और छात्र-छात्राओं के लिए अनावश्यक असमानताएं उत्पन्न करते हैं। भारत में ये गतिविधियां अक्सर उच्च-स्तरीय परीक्षाओं, जैसे राज्य भर्ती, बोर्ड परीक्षाओं या प्रवेश परीक्षाओं के दौरान होती हैं। धोखाधड़ी के कुछ सामान्य रूप निम्नलिखित हैं:

  • प्रश्न पत्र का लीक होना: परीक्षा से पहले कुछ लोग अनधिकृत रूप से प्रश्न पत्र प्राप्त कर उसे एक निश्चित समूह के छात्रों तक पहुंचा देते हैं।
  • परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग: इसमें मोबाइल फोन, नोट्स का इस्तेमाल या किसी अन्य छात्र की जगह पर परीक्षा देने के मामले शामिल हैं।

इन गतिविधियों से कुछ छात्रों को अनुचित लाभ होता है, जो परीक्षा में ईमानदारी से भाग ले रहे छात्रों के लिए नुकसानदायक होता है। इनका प्रभाव केवल दोषी छात्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता को भी नुकसान पहुंचाता है।

केंद्रीय कानून

भारत सरकार ने परीक्षा धोखाधड़ी और Paper Leak को रोकने के लिए कई कानून बनाए हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और विशेष रूप से परीक्षा धोखाधड़ी से संबंधित “मलप्रैक्टिस रोकथाम अधिनियम, 1987” शामिल हैं।

भारतीय दंड संहिता (IPC)

  • धारा 420 (धोखाधड़ी और संपत्ति की धोखाधड़ी): इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति से संपत्ति या मूल्यवान वस्तु प्राप्त करने पर दंड दिया जाता है।
  • धारा 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी): यह धारा धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करने के लिए दंड प्रदान करती है।
  • धारा 471 (जाली दस्तावेज का प्रयोग): इसमें जाली दस्तावेजों (जैसे प्रश्न पत्र) का उपयोग करने को दंडनीय अपराध माना गया है।
  • मलप्रैक्टिस रोकथाम अधिनियम, 1987: यह कानून विशेष रूप से परीक्षा से संबंधित धोखाधड़ी और प्रश्न पत्र के लीक होने से निपटने के लिए बनाया गया है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति इन गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसे सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।
  • राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के दिशानिर्देश: NTA, जो कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं जैसे JEE और NEET का आयोजन करती है, ने परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए कड़ी तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्था की है, जैसे बायोमेट्रिक पहचान, CCTV निगरानी, और अन्य उपकरणों का उपयोग।

हालांकि ये केंद्रीय कानून प्रभावी हैं, इनका पालन राज्य स्तर पर किया जाता है, और कई बार प्रवर्तन में ढील या कमजोरियां देखी जाती हैं, जिसके कारण धोखाधड़ी और Paper Leak जैसी घटनाएं होती हैं।

झारखंड का सख्त दृष्टिकोण

झारखंड राज्य ने परीक्षा में धोखाधड़ी और Paper Leak को रोकने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं। राज्य ने विशिष्ट कानूनों और उपायों को लागू किया है ताकि इन गतिविधियों पर काबू पाया जा सके।

  • झारखंड परीक्षा धोखाधड़ी (रोकथाम) अधिनियम, 2011: यह अधिनियम विशेष रूप से परीक्षा धोखाधड़ी और Paper Leak से निपटने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में निम्नलिखित सजा का प्रावधान है:
  • कारावास: इस अधिनियम के तहत, प्रश्न पत्र लीक करने या धोखाधड़ी में शामिल पाए गए व्यक्तियों को सजा दी जाती है।
  • भारी जुर्माना: सजा के साथ-साथ दोषियों पर भारी जुर्माना भी लगाया जाता है।
  • मुख्य अपराधियों के लिए कठोर सजा: इस कानून में न केवल छात्रों, बल्कि परीक्षा अधिकारियों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के लिए भी सख्त सजा का प्रावधान है। यदि कोई अधिकारी परीक्षा धोखाधड़ी में मदद करता है तो उसे कड़ी सजा दी जाती है।
  • तकनीकी उपायों का प्रयोग: झारखंड ने परीक्षा धोखाधड़ी को रोकने के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया है, जैसे बायोमेट्रिक स्कैनिंग और ड्रोन के माध्यम से परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इससे धोखाधड़ी के मामलों को काफी हद तक नियंत्रित किया गया है।
  • पेपर लीक के खिलाफ सख्त कदम: झारखंड सरकार ने Paper Leak के मामलों में तत्काल कार्रवाई की है। जब भी पेपर लीक होता है, राज्य सरकार विशेष जांच दल का गठन करती है और दोषियों को पकड़ने के लिए कड़ी कार्रवाई करती है।
  • सामाजिक जागरूकता अभियान: राज्य सरकार ने परीक्षा धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए हैं। इन अभियानों के माध्यम से छात्रों, अभिभावकों और परीक्षा अधिकारियों को धोखाधड़ी के कानूनी परिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है।

केंद्रीय और झारखंड के कानूनों का तुलनात्मक विश्लेषण

सजा की सख्ती

केंद्रीय कानूनों में धोखाधड़ी और Paper Leak के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन झारखंड के मुकाबले ये सजा कम सख्त होती है। झारखंड के कानून में दोषियों के लिए लंबे समय तक कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है।

केंद्रीय कानून आमतौर पर छात्रों और व्यक्तिगत धोखाधड़ी को लक्षित करते हैं, जबकि झारखंड के कानून परीक्षा अधिकारियों और संलिप्त व्यक्तियों को भी जिम्मेदार ठहराते हैं।

कार्यान्वयन

झारखंड ने जहां अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों का उपयोग किया है, वहीं केंद्रीय स्तर पर ऐसा व्यापक कार्यान्वयन देखने को नहीं मिलता। झारखंड में बायोमेट्रिक पहचान, ड्रोन निगरानी और अन्य उपायों से परीक्षा केंद्रों की कड़ी निगरानी की जाती है।

झारखंड सरकार Paper Leak की घटनाओं में तेजी से कार्रवाई करती है और दोषियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन करती है, जबकि केंद्रीय कानूनों के तहत ऐसी कार्रवाई अक्सर राज्य सरकारों पर निर्भर होती है।

संवेदनशीलता और जवाबदेही

झारखंड के कानून में परीक्षा अधिकारियों और अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त प्रावधान हैं, जिससे राज्य में सिस्टम के भीतर जवाबदेही बढ़ी है। जबकि केंद्रीय कानून मुख्य रूप से छात्रों और व्यक्तिगत धोखाधड़ी पर केंद्रित होते हैं।

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निष्कर्ष

कुल मिलाकर, झारखंड ने परीक्षा में धोखाधड़ी और Paper Leak के खिलाफ जो सख्त कानून बनाए हैं, वे केंद्रीय कानूनों की तुलना में अधिक प्रभावी और कार्यान्वयन में मजबूत हैं। झारखंड का मॉडल अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श बन सकता है, जिससे देश में परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सके।

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