नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को द्वारका कोर्ट को कांग्रेस प्रवक्ता Pawan Kheda को अंतरिम राहत देने का निर्देश दिया, जिन्हें असम पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था।
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सुप्रीम कोर्ट ने असम पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ जोड़ने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका अदालत द्वारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा।
कांग्रेस नेता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने खेड़ा के लिए अंतरिम राहत की मांग की क्योंकि उनके खिलाफ देश भर में कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस नेता के खिलाफ 15 जिलों में कम से कम 15 मामले दर्ज किए गए है। सिंघवी ने आगे उल्लेख किया कि खेड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में विवादास्पद बयान के लिए बिना शर्त माफी मांगेंगे।
Pawan Kheda को दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया
कांग्रेस नेता Pawan Kheda को कथित तौर पर 23 फरवरी को इंडिगो की उड़ान 6E204 से रायपुर के रास्ते में उतार दिया गया था। पवन खेड़ा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली से रायपुर जा रहा थे, जहां शुक्रवार को पार्टी की 85वीं पूर्णाहुति शुरू होने वाली थी। उनके साथ सुप्रिया श्रीनेत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, के.सी. वेणुगोपाल के साथ और कांग्रेस के अन्य नेता भी थे।
सोमवार 17 फरवरी को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, खेड़ा ने हिंडनबर्ग-अडानी विवाद को लेकर भाजपा की आलोचना करते हुए पीएम मोदी को “नरेंद्र गौतमदास मोदी” कहा था। जिसके बाद पवन खेड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी