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अगले CEC को चुनने के लिए PM Modi, अमित शाह और राहुल गांधी की चयन समिति आज बैठक करेगी

CEC के अलावा, राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से बनी रिक्ति को भरने के लिए एक नए ईसी की भी नियुक्ति की जा सकती है।


अगले मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के नाम को अंतिम रूप देने के लिए PM Modi की अगुवाई वाली चयन समिति सोमवार को नई दिल्ली में बैठक करने वाली है। पैनल में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं।

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यह बैठक 18 फरवरी को मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से पहले प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर होगी। पैनल एक खोज समिति द्वारा चुने गए उम्मीदवारों में से एक नाम की सिफारिश करेगा। इसके बाद राष्ट्रपति सिफारिश के आधार पर अगले सीईसी की नियुक्ति करेंगे।

ज्ञानेश कुमार रेस में आगे

The selection committee of PM Modi, Amit Shah and Rahul Gandhi will meet today to choose the next CEC.


राजीव कुमार के बाद ज्ञानेश कुमार सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी, 2029 तक है। सुखबीर सिंह संधू दूसरे चुनाव आयुक्त हैं। अब तक, सबसे वरिष्ठ चुनाव आयुक्त (ईसी) को पदधारी की सेवानिवृत्ति के बाद सीईसी के रूप में पदोन्नत किया गया था। हालाँकि, पिछले साल CEC और ईसी की नियुक्तियों पर एक नया कानून लागू होने के बाद, एक खोज समिति ने पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व वाले पैनल द्वारा विचार करने के लिए पांच सचिव स्तर के अधिकारियों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया।

CEC के अलावा, राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति से बनी रिक्ति को भरने के लिए एक नए ईसी की भी नियुक्ति की जा सकती है।

जबकि “मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023” के प्रावधानों को पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है, इसका उपयोग पिछले साल अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति और अरुण गोयल के इस्तीफे के कारण बनी रिक्तियों को भरने के लिए ईसी ज्ञानेश कुमार और संधू को नियुक्त करने के लिए किया गया था।

CEC की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी

The selection committee of PM Modi, Amit Shah and Rahul Gandhi will meet today to choose the next CEC.

कानून के अनुसार, CEC और ईसी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

सूत्रों ने कहा कि उम्मीदवारों के समान सेट का उपयोग नए ईसी की नियुक्ति के लिए भी किया जा सकता है।

कानून के अनुसार, सीईसी और अन्य ईसी की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जो भारत सरकार के सचिव के पद के बराबर पद पर हैं या रह चुके हैं और चुनाव के प्रबंधन और संचालन में ज्ञान और अनुभव के साथ ईमानदार व्यक्ति होंगे। दूसरे शब्दों में, सेवारत और सेवानिवृत्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

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