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पंजाब कोर्ट ने Mallikarjun Kharge को 100 करोड़ रुपये के मानहानि मामले में समन भेजा

संगरूर जिला अदालत ने "बजरंग दल हिंदुस्तान" नामक संगठन के अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की शिकायत के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को तलब किया।

Mallikarjun Kharge: पंजाब कोर्ट ने हाल ही में संपन्न कर्नाटक चुनावों के दौरान बजरंग दल के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए हिंदू सुरक्षा परिषद के संस्थापक हितेश भारद्वाज द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तलब किया।

भारद्वाज ने दावा किया कि पुरानी पार्टी ने बजरंग दल की तुलना देश विरोधी संगठनों से की है। इसके अलावा, कांग्रेस ने कर्नाटक में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का भी वादा किया।

भारद्वाज ने हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से कहा, “घोषणापत्र के पृष्ठ संख्या 10 पर कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना राष्ट्र-विरोधी संगठनों से की है और चुनाव जीतने पर इसे प्रतिबंधित करने का वादा किया है, जिसके बाद मैं गुरुवार को अदालत गया था।”

Mallikarjun Kharge को 10 जुलाई को कोर्ट में पेशी

Punjab court summons Kharge in defamation case

सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमनदीप कौर की अदालत ने Mallikarjun Kharge को 10 जुलाई को संगरूर की अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

विश्व हिंदू परिषद की चंडीगढ़ इकाई और इसकी युवा शाखा बजरंग दल ने 4 मई को खड़गे को एक कानूनी नोटिस जारी किया और उन पर अपनी पार्टी के कर्नाटक चुनाव घोषणापत्र में बजरंग दल के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया। वीएचपी ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की भी मांग की।

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कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा है कि वह बजरंग दल और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कथित रूप से ‘नफरत फैलाने’ के लिए दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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