Rahul Gandhi ने संपत्ति मामले में इलाहाबाद HC के आदेश को SC में दी चुनौती

लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा उन पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगाए गए थे।

चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच 17 अगस्त को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।हाई कोर्ट ने मई में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) को इन आरोपों की जांच और पुष्टि करने तथा मामले में हुई प्रगति के बारे में कोर्ट को जानकारी देने का निर्देश दिया था।

Rahul Gandhi ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर उठाए सवाल

Rahul Gandhi ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के निर्देशों को चुनौती दी है। उन्होंने शिशिर की उस शिकायत के आधार पर शुरू की गई प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।

उन्होंने मामले की कार्यवाही को इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की भी अलग से मांग की है।20 जुलाई को मामले पर सुनवाई करते हुए,

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संपत्ति मामले में CBI के हलफनामे पर हाई कोर्ट असंतुष्ट, मांगा नया हलफनामा

हाई कोर्ट ने CBI के हलफनामे को असंतोषजनक पाया और उसे अपनी जांच की स्थिति बताते हुए एक नया हलफनामा दाखिल करने को कहा।

हाई कोर्ट ने गौर किया कि ED ने ज़रूरी कदम उठाए हैं और यह साफ़ किया कि अगर जांच में कोई ऐसी जानकारी मिलती है जिस पर कार्रवाई की जा सके,

तो एजेंसी उचित कानूनी कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगी।इसके बाद हाई कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की।

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