Rahul Gandhi ने ठुकराए आरोप, सावरकर मानहानि मामले में अगली सुनवाई 24 जुलाई को

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता Rahul Gandhi ने शुक्रवार को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर पर अपनी टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में खुद को निर्दोष बताया। यह याचिका उनके वकील मिलिंद पवार ने पुणे की एक अदालत में दायर की, क्योंकि गांधी स्वयं कार्यवाही के दौरान मौजूद नहीं थे।

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इस मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए कोर्ट) अमोल श्रीराम शिंदे के समक्ष हुई। न्यायाधीश ने औपचारिक रूप से गांधी के खिलाफ आरोप पत्र पढ़ा, जिस पर उनके वकील के माध्यम से उनकी निर्दोषता की याचिका दर्ज की गई। गौरतलब है कि यह मामला वीडी सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर किया गया था।

अगली सुनवाई 24 जुलाई को

Rahul Gandhi rejected the allegations, next hearing in Savarkar defamation case on July 24

इस मामले पर बोलते हुए, शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील संग्राम कोल्हटकर ने पुष्टि की कि आरोपी की याचिका दर्ज करने का चरण पूरा हो गया है। सत्यकी सावरकर की ओर से पेश हुए वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि चूँकि अभियुक्तों की याचिका दर्ज करने का चरण समाप्त हो चुका है, इसलिए अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई के लिए निर्धारित की है।

Rahul Gandhi पर मानहानि का आरोप

Rahul Gandhi rejected the allegations, next hearing in Savarkar defamation case on July 24

यह मामला लंदन में गांधीजी के एक भाषण से उपजा है जिसमें उन्होंने सावरकर के कार्यों और विचारधारा की आलोचना की थी। भाषण के दौरान, गांधीजी ने कहा था, “उन्होंने (सावरकर और उनके साथियों ने) एक मुसलमान को पीटा और खुश हुए। अगर पाँच लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं और कोई खुश हो रहा है, तो यह कायरता है। सावरकरजी के साथ पंद्रह लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। यह भी उनकी विचारधारा में है।”

इन टिप्पणियों ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है, आलोचकों ने Rahul Gandhi पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति का अनादर करने का आरोप लगाया है। इस मामले में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया और ऐतिहासिक हस्तियों पर उनकी टिप्पणियों के संबंध में कांग्रेस नेता को कड़ी चेतावनी दी।

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