लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने बुधवार को पुणे की एक विशेष सांसद/विधायक अदालत को बताया कि उनके चल रहे राजनीतिक टकराव और शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर की पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उनकी जान को खतरा है। यह मामला मार्च 2023 में लंदन में एक भाषण के दौरान गांधी द्वारा विनायक दामोदर सावरकर के बारे में की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों से उपजा है।
Sharad Pawar के दावों पर Anand Dubey का बयान
अधिवक्ता मिलिंद दत्तात्रेय पवार के माध्यम से दायर एक आवेदन में, गांधी ने राज्य से “निवारक संरक्षण” की मांग की, इसे “विवेकपूर्ण” और “संवैधानिक दायित्व” दोनों बताया। उन्होंने तर्क दिया कि मुकदमे की “निष्पक्षता, अखंडता और पारदर्शिता” की रक्षा के लिए यह उपाय आवश्यक था।
महात्मा गांधी की हत्या एक सोची-समझी साजिश का नतीजा: Rahul Gandhi
Rahul Gandhi के आवेदन में आगे कहा गया है कि सत्यकी सावरकर ने 29 जुलाई को एक लिखित बयान में महात्मा गांधी की हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और गोपाल गोडसे, साथ ही विनायक दामोदर सावरकर के मातृवंश के प्रत्यक्ष वंशज होने की बात स्वीकार की थी।
याचिका में तर्क दिया गया कि “शिकायतकर्ता के वंश से जुड़ी हिंसक और संविधान-विरोधी प्रवृत्तियों का प्रलेखित इतिहास” संभावित नुकसान या गलत तरीके से निशाना बनाए जाने की “उचित और ठोस आशंका” पैदा करता है।
इसमें ज़ोर देकर कहा गया कि महात्मा गांधी की हत्या एक विशिष्ट विचारधारा में निहित एक सोची-समझी साजिश का नतीजा थी और “इतिहास खुद को दोहराता है” के खिलाफ चेतावनी दी गई।
Rahul Gandhi ने इस कथित खतरे में योगदान देने वाले कारकों के रूप में अपने हालिया राजनीतिक हस्तक्षेपों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने संसद में 11 अगस्त के अपने नारे, “वोट चोर सरकार” और चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाने वाले दस्तावेज़ पेश करने का ज़िक्र किया।
याचिका में उनके हालिया संसदीय बयान, “एक सच्चा हिंदू कभी हिंसक नहीं होता। भाजपा नफरत और हिंसा फैलाती है,” का ज़िक्र किया गया है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन पर हिंदुओं का अपमान करने का आरोप लगाया।
Rahul Gandhi ने उन्हें दी गई धमकियों का हवाला दिया
आवेदन में दो सार्वजनिक धमकियों का भी ज़िक्र किया गया है, एक केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दी गई जिसमें उन्होंने गांधी को “देश का नंबर एक आतंकवादी” कहा था और दूसरी भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह द्वारा।
राहुल गांधी के ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा क्यों?
यह मानहानि का मुक़दमा तब दायर किया गया जब Rahul Gandhi ने लंदन में दावा किया कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया था और उन्हें यह “सुखद” लगा था, उन्होंने सावरकर के लेखों के एक कथित विवरण का हवाला दिया। सत्यकी सावरकर ने प्रकाशित रचनाओं में ऐसे किसी विवरण के अस्तित्व से इनकार किया है और गांधी की टिप्पणियों को “झूठा, भ्रामक और मानहानिकारक” बताया है।
उन्होंने गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी ठहराए जाने और सीआरपीसी की धारा 357 के तहत मुआवज़ा दिए जाने की माँग की है। अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को करेगी।
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