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Sambhal Masjid Row: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 25 फरवरी तक रोक लगाई

मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की। अगली सुनवाई, जो 25 फरवरी को है, पर कार्यवाही नए मामले के रूप में की जाएगी।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के Sambhal में हरिहर मंदिर-शाही जामा मस्जिद विवाद मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी। संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद की इंतेजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमे की कार्यवाही रोकने का आदेश दिया है।

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अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार सहित मामले के सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। इसके बाद, पक्षों की प्रतिक्रिया के जवाब में, मस्जिद समिति को अगले दो सप्ताह के भीतर अदालत में प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा।

मस्जिद कमेटी की याचिका पर जस्टिस रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने सुनवाई की। अगली सुनवाई, जो 25 फरवरी को है, पर कार्यवाही नए मामले के रूप में की जाएगी।

Sambhal में विवाद और हिंसा

Sambhal Masjid Row: Allahabad High Court stays trial court proceedings till 25 February

बता दें कि Sambhal जिला अदालत में यह मुकदमा 19 नवंबर को अधिवक्ता हरिशंकर जैन व अन्य ने दाखिल किया था। उन्होंने अपनी याचिका में दलील दी है कि शाही जामा मस्जिद की जगह पहले हरिहर मंदिर थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था।

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सर्वेक्षण अधिकृत टीम द्वारा किया गया था, लेकिन दूसरे सर्वेक्षण के दौरान, पुलिस के साथ टीम पर उपद्रवियों की भीड़ ने भारी हमला कर दिया। हिंसा इतनी बढ़ गई कि चार उपद्रवियों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए। झड़प के दौरान एक बदमाश ने सर्किल ऑफिसर (सीओ) पर भी गोली चला दी थी। इसके बाद, पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और मामले में 50 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया। सीओ पर गोली चलाने वाले शख्स को भी बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।

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