सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित उन याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया और स्थानांतरण याचिकाओं को इस मुद्दे में लंबित मामलों के साथ टैग किया।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, “नोटिस जारी करें और टैग करें।”
NEET-UG परीक्षा में 24 लाख हुए थे उम्मीदवार शामिल
NEET परीक्षा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाओं का एक समूह दायर किया गया था। NTA ने अब सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें याचिकाओं को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है ताकि उन पर यहां लंबित याचिकाओं के साथ सुनवाई की जा सके।
शीर्ष अदालत में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें NEET-UG 2024 के परिणाम वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने और गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है।
अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और प्रश्नपत्र लीक होने, अतिरिक्त अंक दिए जाने और NEET-UG के प्रश्नों में विसंगतियों का मुद्दा उठाया था।
NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS, BDS और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है।
NEET-UG, 2024 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे।
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