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Gyanvapi mosque मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: हिंदू पक्ष की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने शीर्ष अदालत के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए 'शिवलिंग' की रक्षा के अंतरिम आदेश को बढ़ाने की मांग की।

नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय Gyanvapi mosque मामले में शुक्रवार को ‘शिवलिंग’ क्षेत्र को सुरक्षित रखने से संबंधित सुनवाई करेगा।

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कुछ हिंदू भक्तों की ओर से पेश अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि सुरक्षा देने का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है।

Supreme Court to hear Gyanvapi mosque case on Friday

Gyanvapi mosque case

CJI ने कहा, “हम कल दोपहर 3 बजे एक बेंच का गठन करेंगे।”

17 मई को, शीर्ष अदालत ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा का निर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया, जहां कथित ‘शिवलिंग’ की खोज की गई थी।

संरचना मई में पहले एक सर्वेक्षण के दौरान वाराणसी की एक अदालत के आदेश के दौरान मिली थी।

Gyanvapi mosque

शीर्ष अदालत ने 17 मई को वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के अंदर के क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था, जहां “शिवलिंग” पाया जाता है, और मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दी थी।

यह मामला पांच महिलाओं द्वारा दायर एक याचिका से संबंधित है, जिन्होंने मांग की थी कि उन्हें साइट पर दैनिक प्रार्थना करने और अन्य हिंदू अनुष्ठानों का पालन करने की अनुमति दी जाए।

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