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Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी.

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को Modi Surname Case में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 21 जुलाई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी

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भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा मामले का उल्लेख करने और शीघ्र सुनवाई की मांग करने के बाद राहुल गांधी की अपील पर सुनवाई की तारीख तय की।

Rahul Gandhi ने सूरत हाईकोर्ट के फैसले को SC मे दी चुनौती

Modi surname case: Supreme Court to hear Rahul Gandhi's plea on July 21

कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिन्हें इस साल मार्च में Modi Surname Case में दोषी ठहराया गया था और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, ने अब सूरत अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

शीर्ष अदालत में दायर अपनी अपील में गांधी ने कहा है कि अगर फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे बोलने, अभिव्यक्ति, विचार और बयान की आजादी का गला घोंट दिया जाएगा।

इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करने वाली राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।

Modi Surname Case के बारे में

2019 में कर्नाटक चुनाव रैली के दौरान उपनाम मोदी पर राहुल की टिप्पणी के बाद, गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया गया था।

23 मार्च को गुजरात की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने गांधी को उनकी टिप्पणी के लिए दोषी ठहराया। फैसले के बाद, कांग्रेस नेता को दो साल की कैद की सजा सुनाई गई, जिसने उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया।

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लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना के बाद 24 मार्च को गांधी को केरल के वायनाड से सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

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