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गुजरात हाई कोर्ट के जज ने Rahul Gandhi की अपील पर सुनवाई से किया इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को निचली अदालत द्वारा ठुकराए जाने के बाद राहुल गांधी ने कल गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की।

नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील की सुनवाई के लिए नियुक्त गुजरात हाई कोर्ट के जज ने खुद को अलग कर लिया है। सूत्रों ने कहा कि न्यायमूर्ति गोपी ने अदालत की रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि वह इस मामले को अलग पीठ को सौंपे जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को भेजे।

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Gujarat HC judge refuses to hear Rahul Gandhi's appeal

मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में Rahul Gandhi दोषी करार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम पर उनकी टिप्पणी से जुड़े मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने के उनके अनुरोध को निचली अदालत द्वारा ठुकराए जाने के बाद गांधी ने कल गुजरात उच्च न्यायालय में अपील की। आदेश पर रोक उन्हें सांसद के रूप में बहाल करने में मदद करेगी।

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