नई दिल्ली: Supreme Court ने अपने परिसर में सुरक्षा कड़ी करते हुए एक बड़ा आदेश जारी किया है। शीर्ष अदालत परिसर के उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में अब फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। 10 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में, सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में फ़ोटो लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं होगी।
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यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा और परिसर में प्रतिदिन मौजूद लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
Supreme Court द्वारा निर्धारित नियम
10 सितंबर को जारी एक सर्कुलर में, Supreme Court प्रशासन ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में फ़ोटो लेने या वीडियो रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं होगी। नए नियमों में विशेष रूप से तस्वीरें या वीडियो लेने के लिए मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर रोक है, जबकि कैमरे, ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक पर भी प्रतिबंध है।
आदेश में आगे कहा गया है कि पत्रकारों को केवल कम-सुरक्षा क्षेत्र के लॉन में ही साक्षात्कार और लाइव प्रसारण करने की अनुमति होगी।
कोई भी वकील, वादी, इंटर्न या लॉ क्लर्क इन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बार एसोसिएशन या संबंधित राज्य बार काउंसिल द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
मीडियाकर्मियों के लिए, उल्लंघन करने पर उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश पर एक महीने तक का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री कर्मचारियों और अन्य विभागीय कर्मचारियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और उनकी ओर से नियमों का उल्लंघन करने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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