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Patanjali मामले में Supreme Court, माफ़ी कागज़ पर लिखे जाने लायक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर नवीनतम माफी को खारिज कर दिया है

Supreme Court ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर नवीनतम माफी को खारिज कर दिया है और राज्य के अधिकारियों को कंपनी के साथ हाथ मिलाने के लिए फटकार लगाई है।

Supreme Court strict on Patanjali advertisement controversy
Patanjali मामले में Supreme Court, माफ़ी कागज़ पर लिखे जाने लायक नहीं

Patanjali के के भ्रामक विज्ञापनों के लिए उसके संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण द्वारा दायर की गई माफी की एक और श्रृंखला को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। 

Supreme Court ने आज कहा कि “हम अंधे नहीं हैं” और वह इस मामले में “उदार नहीं होना चाहता”। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में केंद्र के जवाब से संतुष्ट नहीं है।

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Patanjali मामले में Supreme Court, माफ़ी कागज़ पर लिखे जाने लायक नहीं

Supreme Court के शीर्ष बातें

1. राज्य के अधिकारी अवमाननाकर्ताओं के साथ मिले हुए हैं

    2. माफ़ी उस कागज़ पर लिखे जाने लायक नहीं है, जिस पर वह लिखा गया है

    3. आप लोगों के जीवन से निपट रहे हैं और आप लोगों के जीवन से खेल रहे हैं

    4. जब लोगों के पास ये दवाइयां थीं और उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा था तो आपने क्या किया?

    5. एक आदमी दया चाहता है, उन अनगिनत निर्दोष लोगों का क्या जिन्होंने दवा ली?

    6. हम इस बात से सहमत क्यों नहीं हैं कि आप (अधिकारियों से) पतंजलि के साथ मिले हुए हैं?

    7. आप एक डाकघर की तरह काम कर रहे हैं (उत्तराखंड लाइसेंसिंग विभाग के लिए)

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