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Supreme Court Judgement: सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसला में बच्चे का अधिकार सर्वोपरि रखते हुए मां को दी कस्टडी

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सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किया और अनुच्चेद-142 का इस्तेमाल करते हुए कहा कि बच्चे का हित सर्वोपरि है। दरअसल एक मामले में बच्चे के पिता बेंगलूर में रहते हैं और मां सिंगापुर में नौकरी करती हैं। सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि बच्चे की कस्टडी बेंगलूर में पिता के पास रहे या फिर उसे सिंगापुर में मां की कस्टडी में दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को तय करने के लिए उसे सिंगापुर में मां की कस्टडी में भेजने को कहा लेकिन साथ ही कहा कि पिता अपने बच्चे से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे और उन्हें विजिटिंग अधिकार भी दिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ता महिला से कहा कि वह कोर्ट में अंडरटेकिंग दें कि वह कोर्ट द्वारा तय शर्त का पालन करेंगी।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि विडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये बच्चे ने संकेत दिया कि वह अपनी मां के साथ सिंगापुर में रहना चाहता है लेकिन साथ ही वह अपने पिता से भी अटैच है। याचिकाकर्ता महिला सिंगापुर में रहती हैं और वहां कंपनी में काम करती हैं। इस मामले में बच्चे की उम्र 7 साल है और बच्चे का हित सर्वोपरि है।

‘बच्चे के पिता का विजिटिंग राइट्स भी जरूरी’

सुप्रीम कोर्ट इसे देखते हुए अनुच्छेद-142 का इस्तेमाल करती है और केस की पेंडेंसी के दौरान बच्चे के हित और बेहतरी को देख रही है। बताया गया है कि कोविड 19 से सिंगापुर फ्री हो चुका है और वह वहां क्लास अटैंड और ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेगा। इस मामले में संतुलन कायम रखना होगा और बच्चे के पिता का विजिटिंग राइट्स भी जरूरी है। मामले में पैरेंट्स के बीच के टकराव की स्थिति में बच्चे के मन में सुरक्षा की भावना रहे इसके लिए संतुलन जरूरी है और बच्चे के हित को सर्वोपरि सुनिश्चित करना अनिवार्य है ताकि दोनों पैरेंट्स की उपस्थिति में बच्चे का विकास हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा मत है कि बच्चे को सिंगापुर ले जाने की इजाजत है जहां उसकी मां रहती हैं और नौकरी करती हैं।

मां के साथ रहेगा बच्चा

सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा कि हम हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज करते हैं जिसमें हाई कोर्ट ने बच्चे की मां को बेंगलूर से बाहर बच्चे को ले जाने की इजाजत नहीं दी थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि बच्चे की मां को इजाजत है कि वह बच्चे को सिंगापुर ले जा सकती है जहां वह रहती हैं। बच्चे की मां (याचिकाकर्ता) बच्चे का वहां के स्कूल में दाखिला कराएंगी और बच्चे को ले जाने का इंतजाम करेंगी। बच्चे के पिता 48 घंटे के दौरान बच्चे के पासपोर्ट याचिकाकर्ता को सौंपेंगे।

पिता को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बात करने की मिली इजाजत

बच्चे के पिता को इजाजत होगी कि वह विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शनिवार और रविवार को अपने बच्चे के एक घंटे बात कर सकेंगे और बाकी के पांच दिन पांच से 10 मिनट बात करेंगे। जब वह छुट्टी में सिंगापुर जाएंगे तो आधी छुट्टी के दौरान 10 बजे सुबह से शाम छह बजे तक बच्चे से मिल सकेंगे। बच्चे को उसकी मां साल में दो बार बेंगलूर लेकर आएंगी और इस दौरान पिता को मिलने की इजाजत होगी। साथ ही गर्मी की छुट्टियों में अगले साल 2021 में जब बच्चे को लेकर उसकी मां बेंगलूर लेकर आएंगी तो पिता उस दौरान उससे मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन शर्तों के बारे में याचिकाकर्ता महिला को अंडरटेकिंग देने को कहा। अदालत ने कहा कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक ये आदेश प्रभावी रहेगा।

बच्चे की कस्टडी के लिए शुरू हुई लड़ाई

पेश मामले में याचिकाकर्ता महिला की शादी 2009 में हुई थी। पति बेंगलूर में रहते हैं। 2013 में बच्चे का जन्म हुआ। बाद में पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद हुआ और इसके बाद दोनों 2016 से अलग रहने लगे। इसी बीच पत्नी ने बेंगलूर की अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की और वह पेंडिंग है। साथ ही उन्होंने डीवी एक्ट के तहत भी केस दायर किया जो पेंडिंग है। 2017 से वह सिंगापुर में नौकरी कर रही है। जुलाई 2017 में महिला ने बच्चे का पासपोर्ट मांगा और इसके लिए अर्जी दाखिल की। पति ने इसका विरोध किया। साथ ही बच्चे की कस्टडी को लेकर दोनों में कानूनी लड़ाई शुरू हुई।

महिला ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

बेंगलूर की फैमिली कोर्ट ने 4 जनवरी 2018 को पासपोर्ट की मांग वाली महिला की अर्जी खारिज कर दी और पति की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें कहा गया था कि महिला बेंगलूर से बाहर बच्चे को न ले जाएं। यानी बेंगलूर से बाहर बच्चे को ले जाने पर कोर्ट ने मनाही कर दी। महिला ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और बेंगलूर से बाहर बच्चे को ले जाने पर रोक के फैसले को बरकरार रखा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था।

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