होम देश Supreme Court ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार

Supreme Court ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह संसद को तय करना है कि विशेष विवाह अधिनियम के शासन में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं।

नई दिल्ली: Supreme Court की पांच जजों की संविधान पीठ ने मंगलवार को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। और केंद्र से यह सुनिश्चित करने को कहा कि जोड़ों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए।

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शीर्ष अदालत ने अप्रैल और मई में दलीलें सुनने के बाद मंगलवार को फैसले की घोषणा की, जिसमें पांच में से तीन न्यायाधीशों ने पाया कि इस मुद्दे का फैसला संसद द्वारा किया जाना चाहिए। वही पांच न्यायाधीशों की पीठ ने चार अलग-अलग फैसलों में समान-लिंग वाले जोड़ों द्वारा बच्चों को गोद लेने के खिलाफ 3:2 से फैसला सुनाया।

समलैंगिक विवाह पर Supreme Court ने क्या कहा?

Supreme Court refuses to recognize gay marriage
Supreme Court ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार

Supreme Court के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती बल्कि केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और विशेष विवाह अधिनियम को बदलना संसद का काम है। शुरुआत में, न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में उनके, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के चार अलग – अलग फैसले हैं। पांच जजों की बेंच में जस्टिस हिमा कोहली भी शामिल हैं।

केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए कि समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव न किया जाए, संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे सीजेआई ने कहा कि समलैंगिक एक प्राकृतिक घटना है जो सदियों से जानी जाती है यह न तो शहरी है और न ही संभ्रांतवादी।

न्यायमूर्ति कौल ने जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर सहमति जताई

न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि वह समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार देने पर सीजेआई से सहमत हैं। उन्होंने कहा, “गैर-विषमलैंगिक और विषमलैंगिक संघों को एक ही सिक्के के दो पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए,” उन्होंने कहा कि गैर-विषमलैंगिक संघों की कानूनी मान्यता विवाह समानता की दिशा में एक कदम है।

Supreme Court ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार

महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह संसद को तय करना है कि विशेष विवाह अधिनियम के शासन में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। उन्होंने कहा, “यह अदालत कानून नहीं बना सकती। वह केवल इसकी व्याख्या कर सकती है और इसे लागू कर सकती है।”

Supreme Court ने सरकारों को दिए निर्देश

Supreme Court ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से किया इनकार

अपने फैसले के ऑपरेटिव भाग को पढ़ते हुए, डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे समलैंगिक अधिकारों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि अंतर-लिंग वाले बच्चों को उस उम्र में लिंग-परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति न दी जाए, जिस उम्र में वे परिणाम को पूरी तरह से नहीं समझ सकते हैं।

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Supreme Court ने यह भी कहा कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि लिंग पहचान का पता लगाने के लिए किसी भी समलैंगिक व्यक्ति को परेशान न किया जाए और उन्हें अपने मूल परिवारों में वापस जाने के लिए मजबूर न किया जाए। साथ ही, अदालत ने पुलिस को समलैंगिक जोड़े के खिलाफ उनके रिश्ते को लेकर एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश दिया।

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