Supreme Court से तेलंगाना सरकार को झटका, स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बढ़ाने पर रोक

यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने पारित किया, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल हैं।

नई दिल्ली: तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को गुरुवार को Supreme Court से झटका लगा, जिसने पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 42 प्रतिशत आरक्षण देने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी।

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यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने पारित किया, जिसमें न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता शामिल हैं। अपने फैसले में, अदालत ने कहा कि ओबीसी के लिए आरक्षण प्रणाली में प्रस्तावित वृद्धि के बिना स्थानीय निकायों के चुनाव जारी रहेंगे।

Supreme Court ने राज्य की अपील खारिज की, कहा चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, Supreme Court ने कहा, “आप अपने चुनाव जारी रख सकते हैं… (राज्य की अपील) खारिज… यह आदेश हाईकोर्ट द्वारा मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने को प्रभावित नहीं करेगा।”

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