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Toolkit Case: अदालत ने Disha Ravi को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा

पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी Disha Ravi के साथ आरोपी शांतनु और आरोपी निकिता को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी.

Toolkit Case: Court sends Disha Ravi to police custody for a day
दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड पेपर में कहा है निकिता और शांतनु के साथ दिशा रवि के साथ बिठाकर पूछताछ करवाना बेहद जरूरी है.

Toolkit Case: टूल किट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी Disha Ravi को एक और दिन की पुलिस कस्टडी (Police Custody) में भेजने का आदेश दिया है. दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी. पुलिस कस्टडी के दौरान आरोपी दिशा रवि के साथ आरोपी शांतनु (Shantanu Muluk) और आरोपी निकिता जैकब (Nikita Jacob)  को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ होगी.

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टूल किट मामले (Toolkit Case) में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को पेश किया गया था. दिशा रवि का 3 दिन का न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही थी. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police Special cell) ने कोर्ट से कहा कि इस मामले में शांतनु और निकिता जैकब दो आरोपी हैं. शांतनु को वहां की कोर्ट ने 10 दिन का ट्रांजिट बेल दिया है. वहीं निकिता जैकब को हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिला हुआ है. दिशा रवि ने उसके ऊपर लगाए गए सारे आरोप शांतनु और निकिता पर डाल दिए हैं. लिहाजा दिल्ली पुलिस के सामने सभी आरोपियों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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निकिता को पहले भी जांच अधिकारी ने नोटिस दिया था, लेकिन जांच में वह शामिल नहीं हुई और हाईकोर्ट चली गई. पुलिस ने कहा कि टूलकिट (Toolkit) पर कई हाइपर लिंक दिए गए जो किसी दूसरे पेज पर ले जा रहे हैं. 11 जनवरी को यह पूरी कहानी शुरू होती है. एमओ धालीवाल जो पोएटिक जस्टिस (Poetic Justice Foundation) का संस्थापक है, वह खालिस्तान का समर्थक है. टूलकिट (Toolkit) पर जो हाइपर लिंक है वो सभी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को दर्शाते हैं. इससे ज्यादा पब्लिक डोमेन में हम ज्यादा नही बोलेंगे. 

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दिल्ली पुलिस ने कहा 21 से 27 जनवरी तक शांतनु दिल्ली में मौजूद था. वहीं Disha Ravi के वकील ने दिल्ली पुलिस के 5 दिन के रिमांड का विरोध किया. वकील ने कहा कि 13 फरवरी को गिरफ्तार की गई है. 5 दिन पीसी (Police Custody) के बाद फिर दिन की पीसी मांग रहे है. इसी बीच मे 3 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. दिशा रवि के वकील के मुताबिक, पहले निकिता और शांतुनु दिल्ली पुलिस के पास नही थे, लेकिन अब ऐसा नया क्या है कि जो आज न्यायिक हिरासत का नियम बदलकर फिर पुलिस कस्टडी मांग रहे है.

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बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि इन दोनों के साथ पुलिस न्यायिक हिरासत में भी पूछताछ क्यों नही कर सकती है. पुलिस के पास यह अधिकार है लेकिन कल मेरे जमानत पर फैसला आने वाला है. Disha Ravi के वकील ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अपने रिमांड पेपर में कहा है निकिता और शांतनु के साथ दिशा रवि के साथ बिठाकर पूछताछ करवाना बेहद जरूरी है.  क्या दिल्ली पुलिस को इंतजार था कि जब  निकिता और शांतनु जांच के लिए आएंगे तो फिर कोर्ट से दिशा रवि की पुलिस कस्टडी ले लेंगे। इसका मतलब आपको पहले से यह पता था कि आपको पुलिस कस्टडी मिल जाएगी.

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Disha Ravi के वकील ने सवाल उठाया कि जब 5 दिन वह पुलिस की कस्टडी में थी तब इन्होंने क्या किया. मुझे एक बार भी बैगलोर लेकर नही गए. जहाँ दिल्ली पुलिस यह कह रही है कि क्राइम हुआ है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि पुलिस कस्टडी को सजा की तरह ही अपराधी क्यों लेता है. हो सकता है इस पुलिस कस्टडी में दिशा रवि (Disha Ravi) का ही कुछ फायदा हो जाए, पता नही लोग पुलिस कस्टडी का विरोध क्यों करते है।दिल्ली पुलिस के अनुसार, दिशा रवि ही केवल इस केस की हिस्सा नही है इनके साथ उन तमाम लोगों तक पहुचना है. जिन लोगों ने भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की.

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