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Vivek Agnihotri ने जज मुरलीधर के खिलाफ टिप्पणी के लिए HC के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी

फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने मंगलवार को भीमा कोरेगांव मामले में एक कार्यकर्ता को राहत देने वाले एक न्यायाधीश के खिलाफ टिप्पणी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष माफी मांगी।

नई दिल्ली: फिल्म निर्देशक Vivek Agnihotri ने भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की हाउस अरेस्ट और ट्रांजिट रिमांड के आदेश को रद्द करने के जज के आदेश के संबंध में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष बिना शर्त माफी मांगी है।

Vivek Agnihotri के खिलाफ 2018 में कार्यवाही शुरू की गई

Vivek Agnihotri apologized to Judge Muralidhar

अदालत ने इस मामले 2018 में स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू की थी।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की एक खंडपीठ ने अग्निहोत्री द्वारा स्वत: संज्ञान कार्यवाही में उपस्थित होने और भाग लेने की अनुमति मांगने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। यह तब आया जब अदालत ने पहले अग्निहोत्री, स्वराज्य समाचार पोर्टल और आनंद रंगनाथन के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने इस तरह सुनवाई को 16 मार्च, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया और उन्हें उक्त तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा।

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आज सुनवाई के दौरान न्याय मित्र ने अदालत को बताया कि अग्निहोत्री द्वारा दाखिल हलफनामे और ट्विटर के जवाब में अंतर है।

एमिकस क्यूरी के अनुसार, जबकि अग्निहोत्री ने दावा किया था कि उन्होंने ट्वीट्स को हटा दिया था, ट्विटर ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि ट्वीट्स को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म द्वारा हटा दिया गया था।

Vivek Agnihotri के वकील ने अदालत से कहा कि जिस तारीख को ट्वीट्स को ब्लॉक किया गया था, उस तारीख के बारे में वह उचित निर्देश लेंगे।

मामले की सुनवाई अब 16 मार्च, 2023 को होगी।

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