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COVID Norms का उल्लंघन करने पर दिल्ली के दो बाजार 6 जुलाई तक बंद

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (Punjabi Bagh) शैलेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों के आम जनता / दुकानदार COVID Norms का पालन नहीं कर रहे हैं।

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के नांगलोई इलाके में पंजाबी बस्ती और जनता बाजार को COVID Norms के घोर उल्लंघन के लिए 6 जुलाई तक बंद कर दिया गया है, शनिवार को एक आधिकारिक आदेश में कहा गया।

सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेश कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों के आम जनता / दुकानदार COVID Norms का पालन नहीं कर रहे हैं।

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महामारी की तीसरी लहर की संभावना के बीच, कोविड के उचित व्यवहार के तहत मौजूदा COVID Norms का  इन बाजारों में घोर उल्लंघन को देखते हुए, उप मंडल मजिस्ट्रेट, पंजाबी बाग, डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत, 4 जुलाई से 6 जुलाई तक नांगलोई का पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट बाजार को बंद करने का आदेश दिया गया है।

साथ ही यह चेतावनी दी गई है कि यदि कोई दुकानदार इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या कोई भी कार्य जो COVID-19 फैला सकता है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। 

अनुमंडल दंडाधिकारी (विवेक विहार) देवेंद्र शर्मा की ओर से जारी एक अन्य आदेश में गांधी नगर में दुकान संख्या 9/6434, मुखर्जी गली, सरदारी लाल मार्केट को COVID-19 उपयुक्त व्यवहार ना करने के लिए सात दिन के लिए 12 जुलाई तक बंद रखने को कहा गया है।

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19 अप्रैल से 30 मई तक दिल्ली पूरी तरह से बंद था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया देखी गई

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