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चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले West Bengal के 6 जिलों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने पर रोक लगाई

पश्चिम बंगाल के सिताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तलडांगरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान पूरा होने तक घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने को स्थगित कर दिया गया है।

भारत के चुनाव आयोग ने मंगलवार को West Bengal के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आगामी उपचुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के कारण 6 जिलों में ग्रामीण आवास योजना के तहत घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने को स्थगित करने का निर्देश दिया।

EC bans door to door survey in 6 districts of West Bengal before by elections
चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले West Bengal के 6 जिलों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने पर रोक लगाई

पश्चिम बंगाल के सिताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तलडांगरा विधानसभा क्षेत्रों में मतदान पूरा होने तक घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने को स्थगित कर दिया गया है।

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West Bengal के जिन क्षेत्रों में MCC लागू है वँहा सर्वेक्षण करने पर रोक है: चुनाव आयोग

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चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले West Bengal के 6 जिलों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने पर रोक लगाई

भारत के चुनाव आयोग ने 22 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा, “मुझे आपके पत्र संख्या 5260-गृह (विद्युत) दिनांक 17.10.2024 का हवाला देते हुए, उक्त विषय पर यह बताने का निर्देश दिया गया है कि आयोग को पश्चिम बंगाल राज्य में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने पर कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय उन क्षेत्रों के जहां 15.10.2024 (घोषणा की तिथि) से एमसीसी लागू है।”

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चुनाव आयोग ने उपचुनाव से पहले West Bengal के 6 जिलों में घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने पर रोक लगाई

“इसके अलावा, यह स्पष्ट किया जाता है कि घर-घर जाकर सर्वेक्षण को मतदान पूरा होने तक स्थगित कर दिया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट एमसीसी से जुड़े निम्नलिखित क्षेत्रों में है:- सिताई, मदारीहाट, नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर और तलडांगरा,” ईसीआई ने पत्र में कहा।

पश्चिम बंगाल की छह विधानसभा सीटों नैहाटी, हरोआ, मेदिनीपुर, तलडांगरा, सीताई (एससी) और मदारीहाट (एसटी) के लिए उपचुनाव 13 नवंबर को होंगे।

भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता, चुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है और परिणाम घोषित होने तक लागू रहती है।

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