SC ने 4:3 के बहुमत से 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता। हालाँकि, शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक संस्थान है, तीन न्यायाधीशों की एक अलग पीठ द्वारा तय किया जाएगा।
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1967 में अज़ीज़ बाशा बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक दर्जे का दावा नहीं कर सकता क्योंकि यह एक क़ानून द्वारा स्थापित किया गया था। शुक्रवार को, शीर्ष अदालत ने कहा कि कोई संस्था अपना अल्पसंख्यक दर्जा केवल इसलिए नहीं खो देगी क्योंकि वह एक क़ानून द्वारा बनाया गया था।
SC के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया फैसला
बहुमत का फैसला SC के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनाया, शुक्रवार उनका आखिरी कार्य दिवस था। जस्टिस संजीव खन्ना, जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने उनसे सहमति जताई। जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और एससी शर्मा ने असहमति जताई।
शीर्ष अदालत का आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले के बाद एक याचिका पर आया था जिसमें कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं था।